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सरकारी राशन दुकान में हेराफेरी, प्रशासन ने संचालक के खिलाफ दर्ज कराई FIR

गोबरा नवापारा में सरकारी राशन दुकान में हेराफेरी के मामले में प्रशासन ने संचालक और उसके सहयोगियों के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज करवाई है.

FIR on operator of government ration shop
राशन दुकान संचालक के खिलाफ FIR
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Published : Jul 14, 2020, 12:53 AM IST

Updated : Jul 14, 2020, 12:10 PM IST

रायपुर/अभनपुर: गोबरा नवापारा में 29 लाख 50 हजार 280 रुपए के सरकारी राशन की हेराफेरी करने वाले दुकान संचालक और उसके सहयोगियों के खिलाफ प्रशासन ने FIR दर्ज करवाई है.

FIR on operator of government ration shop
एफआईआर की कॉपी

तत्कालीन खाद्य निरीक्षक ने किया था निरीक्षण

जानकारी के मुताबिक, अभनपुर क्षेत्र की तत्कालीन खाद्य निरीक्षक वीणा किरण साहू ने गोबरा नवापारा में संचालित दुकान नवोदय प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार का औचक निरीक्षण किया था. निरीक्षण में भौतिक सत्यापन के दौरान दुकान से 761.34 क्विंटल चांवल, 14.32 क्विंटल शक्कर, 19.52 क्विंटल नमक कम पाया गया. इन सभी सामानों की कुल कीमत 29 लाख 50 हजार 280 रुपए थी.

FIR on operator of government ration shop
एफआईआर की कॉपी

जांजगीर-चांपा: दो महीने से नहीं मिला राशन, परेशान हितग्राही कलेक्ट्रेट पहुंचे

कारण बताओ नोटिस का नहीं दिया जवाब

दुकान संचालक की ओर से सभी सामानों की हेराफेरी किए जाने पर उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. जिसका जवाब उसने नहीं दिया था. इसके बाद दुकानदार के इस काम को सार्वजनिक वितरण प्रणाली वितरण आदेश 2016 की धारा 5(1), 13(1)(2) का उल्लंघन पाया गया, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत एक दंडनीय अपराध है.

FIR on operator of government ration shop
एफआईआर की कॉपी

संचालक के खिलाफ अपराध दर्ज

खाद्य निरीक्षक के इस जांच प्रतिवेदन के आधार पर अभनपुर एसडीएम सूरज साहू ने वर्तमान सहायक खाद्य अधिकारी केसी थारवानी को गोबरा नवापारा थाने में दुकान संचालक और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने के लिए निर्देशित किया गया था. जिसके बाद शनिवार को सहायक खाद्य अधिकारी ने थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई. पुलिस ने मामले में दुकान संचालक मोहम्मद अनस रिजवी और अन्य लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा के तहत अपराध दर्ज कर लिया है.

रायपुर/अभनपुर: गोबरा नवापारा में 29 लाख 50 हजार 280 रुपए के सरकारी राशन की हेराफेरी करने वाले दुकान संचालक और उसके सहयोगियों के खिलाफ प्रशासन ने FIR दर्ज करवाई है.

FIR on operator of government ration shop
एफआईआर की कॉपी

तत्कालीन खाद्य निरीक्षक ने किया था निरीक्षण

जानकारी के मुताबिक, अभनपुर क्षेत्र की तत्कालीन खाद्य निरीक्षक वीणा किरण साहू ने गोबरा नवापारा में संचालित दुकान नवोदय प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार का औचक निरीक्षण किया था. निरीक्षण में भौतिक सत्यापन के दौरान दुकान से 761.34 क्विंटल चांवल, 14.32 क्विंटल शक्कर, 19.52 क्विंटल नमक कम पाया गया. इन सभी सामानों की कुल कीमत 29 लाख 50 हजार 280 रुपए थी.

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कारण बताओ नोटिस का नहीं दिया जवाब

दुकान संचालक की ओर से सभी सामानों की हेराफेरी किए जाने पर उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. जिसका जवाब उसने नहीं दिया था. इसके बाद दुकानदार के इस काम को सार्वजनिक वितरण प्रणाली वितरण आदेश 2016 की धारा 5(1), 13(1)(2) का उल्लंघन पाया गया, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत एक दंडनीय अपराध है.

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संचालक के खिलाफ अपराध दर्ज

खाद्य निरीक्षक के इस जांच प्रतिवेदन के आधार पर अभनपुर एसडीएम सूरज साहू ने वर्तमान सहायक खाद्य अधिकारी केसी थारवानी को गोबरा नवापारा थाने में दुकान संचालक और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने के लिए निर्देशित किया गया था. जिसके बाद शनिवार को सहायक खाद्य अधिकारी ने थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई. पुलिस ने मामले में दुकान संचालक मोहम्मद अनस रिजवी और अन्य लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा के तहत अपराध दर्ज कर लिया है.

Last Updated : Jul 14, 2020, 12:10 PM IST
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