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गौरीशंकर श्रीवास पर धमकी देने के आरोप में FIR दर्ज, PMO ने मांगी रिपोर्ट - गौरीशंकर श्रीवास

रायपुर के तेलीबांधा थाने में भाजपा प्रवक्ता गौरी शंकर के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, जिसको FIR मामले में पुलिस बयान लेने के लिए थाना बुला सकती है.

गौरीशंकर पर धमकी देने के आरोप में FIR दर्ज
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Published : Oct 25, 2019, 5:37 PM IST

Updated : Oct 25, 2019, 7:53 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास पर तत्कालीन थाना प्रभारी दिव्या शर्मा को फोन पर गाली गलौज और वर्दी उतरवाने की धमकी देने का आरोप लगा था. जिसपर तेलीबांधा थानें में FIR दर्ज हुआ था. इसी कड़ी में प्रधानमंत्री कार्यालय ने मामले को संज्ञान में लेते हुए छत्तीसगढ़ पुलिस को पत्र जारी कर जांच रिपोर्ट मांगी है.

गौरीशंकर श्रीवास पर धमकी देने के आरोप में FIR दर्ज

पढ़ें : CID ने बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास को किया तलब

पूरे मामले पर IPS प्रभारी CSP सिविल लाइन त्रिलोक बंसल का कहना है कि 'मामले में जरूरत पड़ने पर बयान के लिए भाजपा प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास को CSP कार्यालय बुलाया जा सकता है. गौरीशंकर श्रीवास ने तत्कालीन थाना प्रभारी दिव्या शर्मा के खिलाफ शिकायत की है कि उन्होंने फर्जी आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई है'.

पढ़ें : छत्तीसगढ़ : CD कांड में CM भूपेश बघेल पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलेगा

नौकरी से निकलवाने की धमकी का आरोप
FIR को निरस्त कराने गौरीशंकर का एक आवेदन हाईकोर्ट में विचाराधीन है. जिसपर गौरीशंकर ने तेलीबांधा के तत्कालीन थाना प्रभारी दिव्या शर्मा को धमकी दी है. उन्होंने उच्चाधिकारियों से कहकर नौकरी से निकलवा दिए जाने की भी बात कही है.

CID ने बयान के लिए प्रवक्ता को बुलाया दफ्तर
वहीं इससे ऑनलाइन फूड डिलवरी कंपनी के डिलेवरी ब्वॉय सतीश तिवारी ने भी गौरीशंकर श्रीवास के खिलाफ थाने में शिकायत की है, जिसपर CID ने दो मामले में 26 अक्टूबर को बयान के लिए नोटिस भेजकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास को तलब किया है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास पर तत्कालीन थाना प्रभारी दिव्या शर्मा को फोन पर गाली गलौज और वर्दी उतरवाने की धमकी देने का आरोप लगा था. जिसपर तेलीबांधा थानें में FIR दर्ज हुआ था. इसी कड़ी में प्रधानमंत्री कार्यालय ने मामले को संज्ञान में लेते हुए छत्तीसगढ़ पुलिस को पत्र जारी कर जांच रिपोर्ट मांगी है.

गौरीशंकर श्रीवास पर धमकी देने के आरोप में FIR दर्ज

पढ़ें : CID ने बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास को किया तलब

पूरे मामले पर IPS प्रभारी CSP सिविल लाइन त्रिलोक बंसल का कहना है कि 'मामले में जरूरत पड़ने पर बयान के लिए भाजपा प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास को CSP कार्यालय बुलाया जा सकता है. गौरीशंकर श्रीवास ने तत्कालीन थाना प्रभारी दिव्या शर्मा के खिलाफ शिकायत की है कि उन्होंने फर्जी आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई है'.

पढ़ें : छत्तीसगढ़ : CD कांड में CM भूपेश बघेल पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलेगा

नौकरी से निकलवाने की धमकी का आरोप
FIR को निरस्त कराने गौरीशंकर का एक आवेदन हाईकोर्ट में विचाराधीन है. जिसपर गौरीशंकर ने तेलीबांधा के तत्कालीन थाना प्रभारी दिव्या शर्मा को धमकी दी है. उन्होंने उच्चाधिकारियों से कहकर नौकरी से निकलवा दिए जाने की भी बात कही है.

CID ने बयान के लिए प्रवक्ता को बुलाया दफ्तर
वहीं इससे ऑनलाइन फूड डिलवरी कंपनी के डिलेवरी ब्वॉय सतीश तिवारी ने भी गौरीशंकर श्रीवास के खिलाफ थाने में शिकायत की है, जिसपर CID ने दो मामले में 26 अक्टूबर को बयान के लिए नोटिस भेजकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास को तलब किया है.

Intro: रायपुर भाजपा प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास पर तत्कालीन थाना प्रभारी दिव्या शर्मा द्वारा फोन पर गाली गलौज और वर्दी उतरवाने की धमकी देने के आरोप में दर्ज f.i.r. मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय ने लिया संज्ञान में छत्तीसगढ़ पुलिस को पत्र जारी कर पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट भेजने के लिए निर्देश वहीं


Body:इस पूरे मामले पर आईपीएस प्रभारी सीएसपी सिविल लाइन त्रिलोक बंसल का कहना है कि इस मामले में जरूरत पड़ने पर बयान के लिए भाजपा प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास को सी एस पी कार्यालय बुलाया जा सकता है भाजपा प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने तत्कालीन थाना प्रभारी दिव्या शर्मा के खिलाफ शिकायत की है की उन्होंने फर्जी आरोप लगाते हुए एफ आई आर दर्ज की है


Conclusion:जबकि कोई घटना ही नहीं हुई थी इस मामले में मानव अधिकार आयोग ने भी प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच कर रहा है वही f.i.r. को निरस्त कराने एक रिट हाईकोर्ट में विचाराधीन है भाजपा प्रदेश प्रवक्ता गौरीशंकर ने तेलीबांधा में तत्कालीन थाना प्रभारी दिव्या शर्मा को धमकी दी है उन्होंने उच्चाधिकारियों से कहकर नौकरी से निकलवा दिए जाने की भी बात कही जिसके बाद तत्कालीन थाना प्रभारी ने गौरीशंकर श्रीवास के खिलाफ ही एफ आई आर दर्ज की है उन्होंने धारा 189 और 506 के तहत मामला दर्ज किया है वहीं इससे पहले जोमैटो डीलवरी ब्वॉय सतीश तिवारी ने भी गौरीशंकर श्रीवास के खिलाफ शिकायत की है गौरी शंकर की खिलाफ एक ही मामले में दो एफ आई आर दर्ज हो चुके हैं इसी मामले को लेकर 26 अक्टूबर को सीआईडी ने बयान के लिए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास को नोटिस भेजकर तलब किया है




बाइट त्रिलोक बंसल आईपीएस प्रभारी सीएसपी सिविल लाइन रायपुर



रितेश कुमार तंबोली ईटीवी भारत रायपुर
Last Updated : Oct 25, 2019, 7:53 PM IST
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