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नगर निकाय चुनाव में लापरवाही बरतने वाला अधिकारी निलंबित - Employee suspended for negligent

वन मंडल अधिकारी को नगर पालिका निर्वाचन के काम में लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया गया है.

Employee suspended
लापरवाही पर गिरी गाज
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Published : Dec 17, 2019, 10:04 PM IST

रायपुर : नगरीय निकाय चुनाव में लापरवाही करने वाले एक कर्मचारी को विभाग से निलंबित कर दिया गया है.

Employee suspended
लापरवाही पर गिरी गाज

पढ़ें: मुंगेली : DGP की कार्रवाई से हड़कंप, थानों की दशा सुधारने में लगा विभाग
मोहन नायडू सहायक ग्रेड- 3 वन मंडल अधिकारी को नगर पालिका निर्वाचन के अंर्तगत निर्वाचन व्यय संपरीक्षक के निर्देशानुसार कार्य करने के लिए आदेशित किया गया था, जिस कार्य में अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसका सही जवाब नहीं देने पर मोहन नायडू को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा के नियम के तहत निलंबित करते हुए विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं.

रायपुर : नगरीय निकाय चुनाव में लापरवाही करने वाले एक कर्मचारी को विभाग से निलंबित कर दिया गया है.

Employee suspended
लापरवाही पर गिरी गाज

पढ़ें: मुंगेली : DGP की कार्रवाई से हड़कंप, थानों की दशा सुधारने में लगा विभाग
मोहन नायडू सहायक ग्रेड- 3 वन मंडल अधिकारी को नगर पालिका निर्वाचन के अंर्तगत निर्वाचन व्यय संपरीक्षक के निर्देशानुसार कार्य करने के लिए आदेशित किया गया था, जिस कार्य में अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसका सही जवाब नहीं देने पर मोहन नायडू को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा के नियम के तहत निलंबित करते हुए विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं.

Intro:नगर निकाय निर्वाचन में लापरवाही करने वाले कर्मचारी को किया गया निलबिंत।।

मोहन नायडू सहायक ग्रेड 3 निलंबित

निर्वाचन व्यय संपरीक्षक के कार्य की दी गई थी जिमेदारी।।Body: मोहन नायडू सहायक ग्रेड 3 वन मंडल अधिकारी को नगर पालिका निर्वाचन के अंर्तगत निर्वाचन व्यय सं परीक्षक के निर्देशानुसार कार्य करने हेतु आदेशित किया गया था लेकिन कार्य पर अनुपस्थिति रहने के कारण कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।।

उनके द्वारा संतोषप्रद जवाब नही देने पर छतीसगढ़ सिवल सेवा नियम 1966 के नियम 9 के तहत निलबिंत करते हुए ,विभागीय जांच के लिए आदेश किया गया है।।।Conclusion:
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