रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने कोविड-19 (कोरोना वायरस संक्रमित) मरीजों के उपचार के दौरान हाई रिजॉल्यूशन एचआर सीटी इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता होने पर निजी अस्पतालों और डायग्नोस्टिक केन्द्रों के लिए दरें निर्धारित कर दी हैं. शुल्क निर्धारित होने से कोरोना मरीजों को राहत मिलने के आसार हैं. स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को जारी अपने आदेश में बताया है कि सीटी चेस्ट विदाउट कॉन्ट्रास्ट फॉर लंग्स के लिए 1 हजार 870 रुपए, सीटी चेस्ट विद कॉन्ट्रास्ट फॉर लंग्स के लिए 2 हजार 354 रुपए निर्धारित शुल्क रखा गया है. साथ ही आदेश में इस निर्देश को नहीं मानने वाली संस्थाओं के लिए दंड का प्रावधान बताया गया है.
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आदेश में कहा गया है कि प्रदेश के सभी निजी चिकित्सालयों को कोविड -19 मरीजों के इलाज के लिए छत्तीसगढ़ शासन के निर्धारित शुल्क ही लेने होंगे. आईसीएमआर और राज्य शासन के तय किए गए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का पालन करते हुए केवल आवश्यक जांच ही कराई जाए.
कोविड-19 मरीजों का आरटीपीसीआर, ट्रू नॉट, रैपिड एंटीजन टेस्ट केवल आईसीएमआर (भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद) और राज्य शासन के अधिकृत पैथालॉजी केन्द्रों और अस्पतालों में ही की जाए. इस आदेश का उल्लंघन एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, छत्तीसगढ़ पब्लिक एक्ट 1949 और छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिजीज़ कोविड-19 रेगुलेशन एक्ट 2020 के तहत दंडनीय होगा.