रायपुरः राजधानी रायपुर में नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर युवती द्वारा दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है, जिसपर बुधवार को स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी युवती को दोषी मानते हुए 10 साल कैद की सजा और 5 हजार 500 रुपए का आर्थिक दंड दिया है.
मामला साल 2017 का है, जब गुढ़ियारी निवासी आरोपी युवती रानू सेन ने नाबालिग पीड़िता को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया था. कोर्ट ने मामले में पंजाब के एक केस को नजीर मानते हुए सजा सुनाई है.