डॉक्टर पुनीत गुप्ता की अग्रिम जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन पंडरी थाना पुलिस द्वारा कोर्ट में डायरी पेशन नहीं कर पाने के कारण सुनवाई टल गई थी. गुरुवार को मामले में मंतूराम पवार ने भी अग्रिम जमानत याचिका दायर कर दी.
अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार की कोर्ट में मंतूराम पवार और डॉक्टर पुनीत गुप्ता की याचिका लगी. पुलिस ने भी सुनवाई के लिए डायरी पेश की. कोर्ट में दोनों की याचिका का राज्य सरकार ने विरोध किया. जिसके बाद कोर्ट ने मंतूराम पवार और डॉक्टर पुनीत गुप्ता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है.