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अंतागढ़ टेपकांड : अजीत और अमित की अग्रिम जमानत याचिका खारिज - ajit jogi

अंतागढ़ टेपकांड मामले में अजीत और अमित जोगी की तरफ से लगाई गई अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

अजीत और अमित की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
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Published : Sep 16, 2019, 7:53 PM IST

Updated : Sep 16, 2019, 8:17 PM IST

रायपुर : जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के प्रमुख अजीत जोगी और प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने अंतागढ़ मामले में FIR दर्ज होने के बाद दोनों की तरफ से लगाई गई अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है.

अजीत और अमित की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

अजीत और अमित की तरफ से 4th एडिशनल सेशन जज विवेक कुमार वर्मा की कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई थी, जिस पर अमित और अजीत की ओर से अधिवक्ता एसके फरहान ने विवेक रंजन तिवारी अतिरिक्त महाधिवक्ता बिलासपुर हाईकोर्ट, केके शुक्ला लोक अभियोजक, राघवेंद्र सिंह अपर लोक अभियोजक, पीयूष भाटिया उप शासकीय अधिवक्ता बिलासपुर हाईकोर्ट ने बहस की.

अजीत और अमित की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
अजीत और अमित की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

कोर्ट ने अजीत और अमित और इस षड़यंत्र में महत्वपूर्ण कड़ी मानते हुए और भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला पर कुठाराघात जैसा प्रतीत मानते हुए और पूरा प्रकरण विवेचनाधीन होने के कारण अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है.

दरअसल, अंतागढ़ टेप केस में राजधानी के पंडरी थाने में दोनों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है.

रायपुर : जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के प्रमुख अजीत जोगी और प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने अंतागढ़ मामले में FIR दर्ज होने के बाद दोनों की तरफ से लगाई गई अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है.

अजीत और अमित की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

अजीत और अमित की तरफ से 4th एडिशनल सेशन जज विवेक कुमार वर्मा की कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई थी, जिस पर अमित और अजीत की ओर से अधिवक्ता एसके फरहान ने विवेक रंजन तिवारी अतिरिक्त महाधिवक्ता बिलासपुर हाईकोर्ट, केके शुक्ला लोक अभियोजक, राघवेंद्र सिंह अपर लोक अभियोजक, पीयूष भाटिया उप शासकीय अधिवक्ता बिलासपुर हाईकोर्ट ने बहस की.

अजीत और अमित की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
अजीत और अमित की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

कोर्ट ने अजीत और अमित और इस षड़यंत्र में महत्वपूर्ण कड़ी मानते हुए और भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला पर कुठाराघात जैसा प्रतीत मानते हुए और पूरा प्रकरण विवेचनाधीन होने के कारण अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है.

दरअसल, अंतागढ़ टेप केस में राजधानी के पंडरी थाने में दोनों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है.

Intro:रायपुर

अजीत जोगी अमित जोगी की अग्रिम जमानत खारिज....

4th एडीशनल सेशन जज विवेक कुमार वर्मा की कोर्ट में लगी थी अग्रिम जमानत याचिका....

अजीत अमीत को इस षड्यंत्र में महत्वपूर्ण कड़ी मानते हुए और भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला पर कुठाराघात जैसा प्रतीत मानते हुए और पूरा प्रकरण विवेचनाधीन होने के कारण अग्रिम जमानत की गई खारिज....

अजीत अमित की तरफ से अधिवक्ता एसके फरहान ने और सरकार की तरफ से विवेक रंजन तिवारी अतिरिक्त महाधिवक्ता बिलासपुर हाईकोर्ट, केके शुक्ला लोक अभियोजक, राघवेंद्र सिंह अपर लोक अभियोजक,पीयूष भाटिया उप शासकीय अधिवक्ता बिलासपुर हाईकोर्ट ने की बहस...



नोट:- अजीत जोगी अमित जोगी और रायपुर जिला सत्र न्यायालय के फाइल फुटेज लगाना हैBody:नोConclusion:
Last Updated : Sep 16, 2019, 8:17 PM IST
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