रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार के खदान मंत्री प्रह्लाद जोशी को पत्र लिखा है. इस पत्र के माध्यम से उन्होंने एमएमडीआर एक्ट 1957 के तहत मुख्य खनिजों की रॉयल्टी दरों को तीन साल की अवधि के बाद फिर से संशोधित करने का अनुरोध किया है.
उन्होंने कहा है कि खनिज रॉयल्टी दरों में वृद्धि नहीं होने से छत्तीसगढ़ को खनिज राजस्व की काफी हानि हो रही है. इससे राज्य की ओर से संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन के लिए वित्तीय प्रबंधन में परेशानी आ रही है.
सीएम बघेल ने केन्द्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी को लिखे पत्र में कहा है कि छत्तीसगढ़ में खनिज रॉयल्टी राजस्व प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है. राज्य सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाएं के सुचारू संचालन के लिए उचित वित्तीय प्रबंधन बेहद आवश्यक है.
मुख्यमंत्री ने अवगत कराया कि भारत सरकार द्वारा खनिज रॉयल्टी दरों में एक सितम्बर 2014 को संशोधन किया गया था. एक्ट की धारा के प्रावधान के अनुसार विगत संशोधन से तीन साल की अवधि बीत जाने के बाद एक सितम्बर 2017 से रॉयल्टी दरों में संशोधन किया जाना था, लेकिन अभी तक रायल्टी दरों में संशोधन नहीं किया गया है.