रायपुर : छत्तीसगढ़ में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 20 जनवरी को मतदान होना है. त्रि-स्तरीय पंचायत आम एवं उपचुनाव के तहत 330 पंच पदों के लिए कुल 733, जबकि सरपंच के 152 पदों के लिए 455, जनपद सदस्य के 27 पदों के लिए 88 और 3 जिला पंचायत सदस्य पद के लिए 12 प्रत्याशी मैदान में हैं. मतदान गुरुवार सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक होगा. जबकि गुरुवार देर रात तक चुनाव परिणाम भी घोषित कर दिये जाएंगे.
निर्वाचन आयुक्त ने वोटरों से की अपील
राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह (State Election Commissioner Thakur Ram Singh) ने मतदाताओं से अपील की है कि वे लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए वोट जरूर करें. लेकिन कोविड 19 से सुरक्षा के उपाय भी अपनाते रहें. उन्होंने लोगों से मतदान के दिन मास्क का उपयोग अवश्य करने की अपील की है. साथ ही मतदान केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और वोट डालने के पहले और बाद में सैनिटाइजर के इस्तेमाल की भी उन्होंने अपील की है.
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पंचायत चुनाव के लिए बनाये गए 1066 मतदान केंद्र
वोटिंग के लिए कुल 1066 मतदान केंद्र (1066 Polling Stations Set Up For Voting) बनाए गए हैं. छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग (Chhattisgarh State Election Commission) की ओर से मतदान केंद्रों में कोविड 19 गाइडलाइंस के पालन के निर्देश जारी किए गए हैं. सभी मतदान केंद्रों में मतदान दल के साथ 2 सुरक्षा कर्मियों और एक स्वास्थ्य कर्मी की भी ड्यूटी लगाई गई है. मतदान दल के प्रत्येक सदस्य को सुरक्षा के सभी उपाय जैसे मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग और ग्लब्स इत्यादि का उपयोग करना अनिवार्य होगा.
ये होंगे मतपत्रों के रंग
त्रिस्तरीय पंचायत आम एवं उप चुनाव में मतदान मतपत्र के माध्यम से होगा. पंच पद के लिए सफेद, सरपंच पद के लिए नीला, जनपद सदस्य के लिए पीला और जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग के मतपत्र का उपयोग किया जाएगा.
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पहचान पत्र के रूप में 18 प्रकार के दस्तावेज मान्य
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता पहचान पत्र के रूप में इन दस्तावेजों के इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है.
1. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदाय मतदाता परिचय पत्र अर्थात ईपिक कार्ड.
2. बैंक और डाकघर का फोटोयुक्त पासबुक.
3. पासपोर्ट.
4. पैन कार्ड.
5. आधार कार्ड.
6. राज्य और केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्थानीय निकाय द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र.
7. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज.
8. मनरेगा जॉब कार्ड.
9. फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना (स्मार्ट) कार्ड.
10. ड्राइविंग लाइसेंस.
11. स्वतंत्रता सेनानी फोटोयुक्त पहचान-पत्र.
12. केन्द्रीय अथवा राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी दसवीं एवं बारहवीं की फोटोयुक्त अंकसूची.
13. बार काउंसिल द्वारा अधिवक्ताओं को जारी फोटोयुक्त परिचय पत्र.
14. फोटोयुक्त दिव्यांगता प्रमाण-पत्र.
15. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी वैध फोटोयुक्त राशन कार्ड.
16. महाविद्यालय अथवा विद्यालय द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान-पत्र.
17. फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस.
18. छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर एसईसीईआर द्वारा ऑनलाइन जेनरेटेड मतदाता पहचान पर्ची.