बेमेतरा: नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों में चुनाव आयोग जुटा है. चुनाव कार्य में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाती है. चुनाव कार्य में ड्यूटी लगाए जाने से पहले उनको ट्रेनिंग भी दिया जाता है. आयोग की कोशिश होती है बिना किसी गलती है सफल मतदान मतदान दल के कर्मचारी संपन्न कराएं. इसी कड़ी में 2 फरवरी को मतदान दलों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया था. प्रशिक्षण कार्यक्रम की जांच के लिए जब कलेक्टर जो खुद जिला निर्वाचन अधिकारी भी हैं मौके पर पहुंचे. जांच के दौरान कलेक्टर रणबीर शर्मा ने पाया कि कुल छह शिक्षक प्रशिक्षण शिविर में नहीं पहुंचे हैं. कार्रवाई करते हुए कलेक्टर ने सभी को निलंबित कर दिया.
6 शिक्षक लापरवाही के आरोप में निलंबित: बेमेतरा कलेक्टर रणबीर शर्मा ने बताया कि ''अनुपस्थित और उदासीन कर्मचारियों का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, और छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम 1964 के तहत दंडनीय है. इन नियमों के उल्लंघन के आधार पर सभी 6 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है''.
इन शिक्षकों पर गिरी गाज
- विकास कुमार वर्मा (सहायक शिक्षक, स्वामी आत्मानंद स्कूल, ठेलका)
- निर्मल ठाकुर (व्याख्याता, हायर सेकेंडरी स्कूल, बोरतरा)
- कमलेश कुमार वर्मा (हायर सेकेंडरी स्कूल, बोरतरा)
- नागेश्वर चौहान (सहायक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला, केशतरा)
- मनोज कश्यप (शिक्षक एलबी, शासकीय माध्यमिक शाला, घिवरी)
- चैन सिंह ठाकुर (शिक्षक, पूर्व माध्यमिक शाला, कोंगियाकला)
3 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस: निलंबन अवधि के दौरान इन सभी कर्मचारियों कa मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बेमेतरा में सेवा देना होगा. निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा. 3 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है. जिन लोगों को नोटिस जारी किया गया है उन शिक्षकों ने नगरीय निकाय चुनाव में ड्यूटी देने में असमर्थता जाहिर की थी.