रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने चिटफंड कंपनियों के खिलाफ अभियान चलाया है.जिसके तहत निवेशकों को उनकी डूबी हुई रकम वापस करवाई जा रही है. आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के बाद सरकार ने चिटफंड कंपनियों के संचालन को राज्य में पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है. मुख्यमंत्री ने अलग-अलग स्थानों पर कार्यक्रम आयोजन के दौरान चिटफंड कंपनियों में निवेश करने वाले निवेशकों को राशि लौटाई है.देश में छत्तीसगढ़ ही एकमात्र राज्य है जहां निवेशकों को उनका पैसा वापस दिलाया जा रहा है.चिटफंड कंपनियों की नीलामी से 33 करोड़ 44 लाख 77 हजार 743 रुपए की राशि निवेशकों को वापस लौटाई जा चुकी है.
465 मामले में 690 डायरेक्टर और पदाधिकारी गिरफ्तार : छत्तीसगढ़ में 209 अनियमित वित्तीय कंपनियों के विरुद्ध कुल 465 प्रकरण दर्ज किये गये हैं. 401 प्रकरणों में चालान तैयार कर न्यायालय में पेश किया जा चुका है. 06 प्रकरण में खात्मा और 03 प्रकरण में खारिजी हुई है. 55 प्रकरण पुलिस में विवेचनाधीन है. दर्ज 465 प्रकरणों में कुल 690 डायरेक्टर्स और पदाधिकारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. 64 प्रकरणों में 37 कंपनियों की सम्पत्तियों की नीलामी, वसूली, राजीनामा से 55 करोड़ 98 लाख 90 हजार 866 रुपये की राशि मिली है.
चिटफंड के संबंध में प्राप्त आवेदन पत्रों की स्थिति : जिला कलेक्टोरेट में 25 लाख 68 हजार 05 आवेदन पत्र जमा किये गये हैं. प्राप्त आवेदन पत्रों में से कुल 4 लाख 54 हजार 324 आवेदन पत्रों के मामले सुलझा लिए गए हैं, शेष 20 लाख 95 हजार 407 आवेदन पत्रों के निराकरण की कार्यवाई प्रक्रियाधीन है.
पीड़ितों की धन वापसी की स्थिति : 46 प्रकरणों में 38 कंपनियों से 33 करोड़ 44 लाख 77 हजार 743 रुपये की धनराशि निवेशकों को वितरित की गई है. 29 प्रकरणों में 21 कंपनियों से 22 करोड़ 54 लाख 13 हजार 123 रुपये की राशि सरकारी खाते में जमा है. जिनके वितरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.
चिटफंड की कहां कितनी संपत्ति : 31 प्रकरणों में 17 कंपनियों की सम्पत्ति अनुमानित कीमत 24 करोड़ 82 लाख 30 हजार 233 रुपये की न्यायालय के अंतिम आदेश के बाद नीलामी कार्यवाई कलेक्टर के पास प्रक्रियाधीन है. 95 प्रकरणों में कुल 80 करोड़ 81 लाख 21 हजार 99 रुपये की सम्पत्ति कुर्की का अंतिम आदेश न्यायालय जारी किया है. 137 प्रकरणों में चिन्हांकित सम्पत्ति जिसकी अनुमानित कीमत 678 करोड़ 68 लाख 63 हजार 423 रूपये है.उनमें से राज्य के बाहर 562 करोड़ 04 लाख 68 हजार 161 रुपये की अनुमानित कीमत की सम्पत्ति की कुर्की के अंतरिम आदेश कलेक्टर के पास विचाराधीन हैं. वहीं राज्य के भीतर 107 करोड़ 99 लाख 31 हजार 586 रुपये और राज्य के बाहर 30 करोड़ 96 लाख 34 हजार 400 रुपये की अनुमानित कीमत की सम्पत्ति कुर्की के अंतिम आदेश कोर्ट में विचाराधीन हैं.