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Property Tax: छत्तीसगढ़ सरकार ने 30 अप्रैल तक बढ़ाई नगरीय निकायों में संपत्ति कर जमा करने की तिथि - सीएम भूपेश बघेल

हनुमान जयंती के दिन सूबे के मुखिया भूपेश बघेल ने नगरीय निकायों में संपत्तिकर जमा करने के लिए नागरिकों को बड़ी राहत दी है. नगरीय निकाय क्षेत्र में रहने वोले लोग अब 30 अप्रैल तक संपत्ति कर जमा कर सकेंगे. इससे पहले 31 मार्च ही टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि थी. समय बीत जाने के बाद भी बहुत से लोग टैक्स जमा नहीं कर पाए थे, जिनके लिए तारीख बढ़ाई गई है.

extends date for submission of property tax
सीएम भूपेश बघेल
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Published : Apr 6, 2023, 10:18 PM IST

Updated : Apr 7, 2023, 6:33 AM IST

रायपुर: प्रदेश के नगरीय निकायों में रहने वाले लोगों को हनुमान जयंती पर सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी राहत दी है. लोगों को संपत्ति कर जमा करने के लिए एक महीने का और समय दिया गया है. इसके लिए अंतिम तिथि 31 मार्च ही थी, लेकिन बहुत से लोग टैक्स जमा ही नहीं कर पाए थे. नगरिय निकाय भी लक्ष्य से दूर थे. ऐसे में प्रदेश सरकार ने नगरीय निकायों में रहने वालों को बड़ी राहत देते हुए संपत्ति कर जमा करने के लिए 30 अप्रैल तक की मोहलत दे दी है.

मंत्री शिव डहरिया ने की थी डेट बढ़ाने की मांग: सीएम भूपेश बघेल ने संपत्ति कर जमा करने के लिए एक महीने का अतिरिक्त समय देकर लोगों से इसका लाभ उठाने की अपील की है. संपत्ति कर जमा करने लिए मोहलत की मांग नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री शिव डहरिया ने की थी. टैक्स जमा करने से वंचित लोगों को मौका दिए जाने की मांग उन्होंने सीएम भूपेश भघेल से की थी. उनकी मांग पर गुरुवार को सीएम ने संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया है.

यह भी पढ़ें- Ambikapur: सरहुल पर्व के कार्यक्रम में सीएम भूपेश ने की शिरकत, गिनाईं सरकार की उपलब्धियां

नगरीय प्रशासन विभाग की ओर से जारी किया गया आदेश: सीएम की घोषणा के बाद नगरीय प्रशासन एंव विकास विभाग ने गुरुवार को सभी जिलों के कलेक्टर को लेटर जारी किया है. जारी पत्र में आयुक्त, सीएमओ, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों को निर्देश दिया है कि कार्यालयों में नागरिकों की ओर से संपत्ति कर जमा करने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए. इसके अलावा घर घर जाकर संपत्ति कर वसूली के दौरान भी कोविड नियमों का पूरा ध्यान रखा जाए. साथ ही नागरिकों को ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाए.

रायपुर: प्रदेश के नगरीय निकायों में रहने वाले लोगों को हनुमान जयंती पर सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी राहत दी है. लोगों को संपत्ति कर जमा करने के लिए एक महीने का और समय दिया गया है. इसके लिए अंतिम तिथि 31 मार्च ही थी, लेकिन बहुत से लोग टैक्स जमा ही नहीं कर पाए थे. नगरिय निकाय भी लक्ष्य से दूर थे. ऐसे में प्रदेश सरकार ने नगरीय निकायों में रहने वालों को बड़ी राहत देते हुए संपत्ति कर जमा करने के लिए 30 अप्रैल तक की मोहलत दे दी है.

मंत्री शिव डहरिया ने की थी डेट बढ़ाने की मांग: सीएम भूपेश बघेल ने संपत्ति कर जमा करने के लिए एक महीने का अतिरिक्त समय देकर लोगों से इसका लाभ उठाने की अपील की है. संपत्ति कर जमा करने लिए मोहलत की मांग नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री शिव डहरिया ने की थी. टैक्स जमा करने से वंचित लोगों को मौका दिए जाने की मांग उन्होंने सीएम भूपेश भघेल से की थी. उनकी मांग पर गुरुवार को सीएम ने संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया है.

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नगरीय प्रशासन विभाग की ओर से जारी किया गया आदेश: सीएम की घोषणा के बाद नगरीय प्रशासन एंव विकास विभाग ने गुरुवार को सभी जिलों के कलेक्टर को लेटर जारी किया है. जारी पत्र में आयुक्त, सीएमओ, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों को निर्देश दिया है कि कार्यालयों में नागरिकों की ओर से संपत्ति कर जमा करने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए. इसके अलावा घर घर जाकर संपत्ति कर वसूली के दौरान भी कोविड नियमों का पूरा ध्यान रखा जाए. साथ ही नागरिकों को ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाए.

Last Updated : Apr 7, 2023, 6:33 AM IST
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