रायपुर: प्रदेश के नगरीय निकायों में रहने वाले लोगों को हनुमान जयंती पर सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी राहत दी है. लोगों को संपत्ति कर जमा करने के लिए एक महीने का और समय दिया गया है. इसके लिए अंतिम तिथि 31 मार्च ही थी, लेकिन बहुत से लोग टैक्स जमा ही नहीं कर पाए थे. नगरिय निकाय भी लक्ष्य से दूर थे. ऐसे में प्रदेश सरकार ने नगरीय निकायों में रहने वालों को बड़ी राहत देते हुए संपत्ति कर जमा करने के लिए 30 अप्रैल तक की मोहलत दे दी है.
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मुख्यमंत्री श्री @bhupeshbaghel का नागरिकों के हित में एक और फैसला
— CMO Chhattisgarh (@ChhattisgarhCMO) April 6, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
- सम्पत्ति कर भुगतान में विशेष छूट प्रदान करने का लिया गया अहम् निर्णय।
- मुख्यमंत्री के इस फैसले से आम जनता को बड़ी राहत।#छत्तीसगढ़_सरकार_भरोसे_की_सरकार@UrbanCGOfficial @drshivdahariya pic.twitter.com/3m6mG8H2YU
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— CMO Chhattisgarh (@ChhattisgarhCMO) April 6, 2023
- सम्पत्ति कर भुगतान में विशेष छूट प्रदान करने का लिया गया अहम् निर्णय।
- मुख्यमंत्री के इस फैसले से आम जनता को बड़ी राहत।#छत्तीसगढ़_सरकार_भरोसे_की_सरकार@UrbanCGOfficial @drshivdahariya pic.twitter.com/3m6mG8H2YUमुख्यमंत्री श्री @bhupeshbaghel का नागरिकों के हित में एक और फैसला
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- सम्पत्ति कर भुगतान में विशेष छूट प्रदान करने का लिया गया अहम् निर्णय।
- मुख्यमंत्री के इस फैसले से आम जनता को बड़ी राहत।#छत्तीसगढ़_सरकार_भरोसे_की_सरकार@UrbanCGOfficial @drshivdahariya pic.twitter.com/3m6mG8H2YU
मंत्री शिव डहरिया ने की थी डेट बढ़ाने की मांग: सीएम भूपेश बघेल ने संपत्ति कर जमा करने के लिए एक महीने का अतिरिक्त समय देकर लोगों से इसका लाभ उठाने की अपील की है. संपत्ति कर जमा करने लिए मोहलत की मांग नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री शिव डहरिया ने की थी. टैक्स जमा करने से वंचित लोगों को मौका दिए जाने की मांग उन्होंने सीएम भूपेश भघेल से की थी. उनकी मांग पर गुरुवार को सीएम ने संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया है.
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नगरीय प्रशासन विभाग की ओर से जारी किया गया आदेश: सीएम की घोषणा के बाद नगरीय प्रशासन एंव विकास विभाग ने गुरुवार को सभी जिलों के कलेक्टर को लेटर जारी किया है. जारी पत्र में आयुक्त, सीएमओ, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों को निर्देश दिया है कि कार्यालयों में नागरिकों की ओर से संपत्ति कर जमा करने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए. इसके अलावा घर घर जाकर संपत्ति कर वसूली के दौरान भी कोविड नियमों का पूरा ध्यान रखा जाए. साथ ही नागरिकों को ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाए.