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छत्तीसगढ़ में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित

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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Jan 8, 2024, 8:01 PM IST

CG Assistant Professors महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय सांकरा में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित कर दी है. रामविचार नेताम ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं.

CG assistant professors
रामविचार नेताम

रायपुर: कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय सांकरा (पाटन) में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया को स्थगित करने के निर्देश दिए हैं. दोषपूर्ण, नियम विरूद्ध भर्ती प्रक्रिया की शिकायत अभ्यर्थियों ने कृषि मंत्री से की थी, जिसके बाद नेताम ने नियुक्ति प्रक्रिया को स्थगित कर दिया.

राम विचार नेताम ने दिया जांच का आदेश: शिकायत में कहा गया कि सहायक प्राध्यापक की चयन समिति के गठन में भी दोषपूर्ण प्रक्रिया अपनाई गई थी. विश्वविद्यालय की चयन समिति में कुलसचिव द्वारा साक्षात्कार के अंक दिए गए थे, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों के चयन में कुलसचिव को अंक देने से रोक दिया गया था. साथ में सहायक प्राध्यापक की नियुक्तियों को अनुमोदन देने वाले प्रबंधन मंडल का गठन भी त्रुटिपूर्ण किया गया था. ये भी बताया गया कि नामांकित व्यक्ति और विशेषज्ञ विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुरूप नहीं थे. इससे छत्तीसगढ़ प्रदेश के पात्र और पीएचडी उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में कम अंक देकर अन्य प्रदेश के उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई थी. इन तथ्यों के अलावा भी अन्य तथ्य शिकायत पत्र में दिए गए थे. जिस पर संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की गई और 7 दिनों के अंदर कार्रवाई करने का निर्णय कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने लिया.

35 पदों पर निकली भर्ती: महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय पाटन में सहायक प्राध्यापक के 35 पदों की भर्ती निकाली गई थी. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की गाइड लाइन के अनुसार पीएचडी और नेट की परीक्षा के लिए अलग अलग नंबर देने थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ. जिसके बाद आरोप लगे कि पीएचडी उम्मीदवार उपलब्ध होते हुए भी गैर पीएचडी धारी अभ्यर्थियों का चयन एवं नियुक्ति की गई.

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राम विचार नेताम ने दिया जांच का आदेश: शिकायत में कहा गया कि सहायक प्राध्यापक की चयन समिति के गठन में भी दोषपूर्ण प्रक्रिया अपनाई गई थी. विश्वविद्यालय की चयन समिति में कुलसचिव द्वारा साक्षात्कार के अंक दिए गए थे, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों के चयन में कुलसचिव को अंक देने से रोक दिया गया था. साथ में सहायक प्राध्यापक की नियुक्तियों को अनुमोदन देने वाले प्रबंधन मंडल का गठन भी त्रुटिपूर्ण किया गया था. ये भी बताया गया कि नामांकित व्यक्ति और विशेषज्ञ विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुरूप नहीं थे. इससे छत्तीसगढ़ प्रदेश के पात्र और पीएचडी उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में कम अंक देकर अन्य प्रदेश के उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई थी. इन तथ्यों के अलावा भी अन्य तथ्य शिकायत पत्र में दिए गए थे. जिस पर संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की गई और 7 दिनों के अंदर कार्रवाई करने का निर्णय कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने लिया.

35 पदों पर निकली भर्ती: महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय पाटन में सहायक प्राध्यापक के 35 पदों की भर्ती निकाली गई थी. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की गाइड लाइन के अनुसार पीएचडी और नेट की परीक्षा के लिए अलग अलग नंबर देने थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ. जिसके बाद आरोप लगे कि पीएचडी उम्मीदवार उपलब्ध होते हुए भी गैर पीएचडी धारी अभ्यर्थियों का चयन एवं नियुक्ति की गई.

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