रायपुरः मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) ने सरपंचों (Sarpanch)को बड़ी सौगात(Big gift) दी है. उन्होंने पंचायती राज के सम्मेलन (Panchayati Raj conference)में घोषणा किया है कि, दो हजार से बढ़ाकर चार हजार कर दिया है. इसके साथ ही 20 लाख तक काम करने का अधिकार को बढ़ाकर 50 लाख किया गया.
वहीं, सीएम ने कहा कि जिला पंचायत (District Panchayat) व जनपद पंचायत (Janpad Panchayat) को बजट योजना के अध्यक्ष के सामने नोट सीट बनाने व प्रस्तुत किया जाएगा. जिला पंचायत व जनपद पंचायत के वित्तीय अधिकार अनुमोदन के पश्यत मुख्य कार्यपालन अधिकार के संयुक्त से किया जाएगा. जिला पंचायत अध्यक्ष प्रति वर्ष 15 लाख उपाध्यक्ष 10 लाख.सरपंचों को मिलने वाले मानदेय में 2 हजार से बढ़ाकर 4 हजार करने का ऐलान किया है.
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मुख्यमंत्री ने की बड़ी घोषणाएं
- नया संशोधित SOR (शेड्यूल ऑफ रेट) लागू होगा.
- सरपंचों को 50 लाख तक के काम का अधिकार दिया जाएगा.
- सरपंचों का मानदेय 2 हज़ार से 4 किया गया.
- जिला पंचायत की गोपनीय प्रतिवेदन पर अपनी रिपोर्ट कलेक्टर को देगा.
- जनपद अध्यक्ष जनपद सीईओ की गोपनीय रिपोर्ट कलेक्टर को देंगे.
- ज़िला पंचायत अध्यक्ष और जनपद अध्यक्ष को नई गाड़ी देने का एलान किया गया.
पेसा कानून कैबिनेट में करेंगे पेश- सिंहदेव
पंचायती राज सम्मेलन में पंचायत राज मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि प्रदेश में पेसा कानून को लागू करने और इसके संचालन की व्यवस्था होनी चाहिए. पंचायती राज्य की सभी समितियों का कोरोना काल मे किये गए कार्यो की मंत्री सिंहदेव ने तारीफ की है. सिंहदेव ने सीएम बघेल से वित्त आयोग की राशि को पंचायतों के लिए विचार कर देने की व्यवस्था की बात कही है. पंचायती राज्य में ऐसे कई अधिकारी हैं जो सुनिश्चित नहीं हुए हैं उन्हें सुनिश्चित किया जाए ताकि विभाग का संचालन सही तरीके से हो सके. सिंहदेव ने पेसा कानून को लेकर कहा है कि जल्द ही इस कानून के संसोधन का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा. पंचायती राज मंत्री सिंहदेव ने कहा है कि इस मसले पर सीएम बघेल ने आश्वासन दिया है. सिंहदेव ने सीएम से मांग की है कि जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों की भी विधायकों की तरह निधि सुनिश्चित की जाए.