रायपुर: विधानसभा मानसून सत्र के पहले बुधवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें मंत्री परिषद ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए. इन फैसलों से जहां नाराज चल रहे क्षेत्र विषेश के लोगों को मनाने का प्रयास किया गया है, वहीं उद्योग नीति पर भी चुनाव को देखते हुए कारगर बदलाव किए गए हैं. बैठक खत्म होने के बाद वन एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर ने अपने शासकीय आवास कार्यालय में भूपेश कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी.
18 जुलाई से होगा विधानसभा का मानसून सत्र: छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 18 जुलाई से 22 जुलाई तक बुलाया गया है. छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में इसे विधानसभा का आखिरी सत्र माना जा रहा है. नवा रायपुर में पिछले 1 साल से अधिक समय से ग्रामीण और किसान आंदोलन कर रहे हैं. इस कैबिनेट बैठक में उनके लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं.
संक्षिप्त में बैठक संपन्न हुई है. बैठक में ज्यादा विषय शामिल नहीं थे. नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत जो ग्रामीण प्रभावित थे, उन्हें खुली भूमि प्रदान करने का निर्णय लिया गया है. इसके अलावा नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत लेयर-1 के 12 ग्रावों में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के भूमि स्वामित्व की भूमि पर काबिज पात्र परिवारों को निर्धारित सीमा अनुसार बसाहट पट्टा प्रदान किया जाएगा. इसके अलावा उद्योग नीति अन्य निर्णय लिए गए हैं. -मोहम्मद अकबर, वन एवं पर्यावरण मंत्री
भूपेश कैबिनेट में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले
- नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के पुनर्वास योजना के तहत ग्राम राखी के परियोजना प्रभावितों को पात्रता अनुसार बाड़ी के लिए खुली भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया.
- लेयर-1 के 12 ग्रावों में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के भूमि स्वामित्व की भूमि पर काबिज पात्र परिवारों को निर्धारित सीमा अनुसार बसाहट पट्टा प्रदान किया जाएगा.
- छत्तीसगढ़ में उद्योग स्थापना के लिए विभिन्न प्रकार की छूट, अनुदान और रियायतें घोषित की गई हैं. राज्य में वृहद, मेगा, अल्ट्रा मेगा उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक नीति 2019-24 के तहत विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज क्रियान्वयन नियम-2019 को समावेशित करने का निर्णय लिया गया.
- छत्तीसगढ़ में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक नीति 2019-24 में व्हीकल स्क्रेपिंग पॉलिसी को शामिल करने के साथ ही स्टॉम्प शुल्क से छूट, मण्डी शुल्क से छूट, राज्य में बंद एवं बीमार उद्योगों के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज, परिवहन अनुदान, विद्युत शुल्क छूट संबंधित संशोधनों के प्रास्ताव का अनुमोदन किया गया.
- छत्तीसगढ़ ब्राम्हण समुदाय जिला बिलासपुर को आवंटित भूमि में छूट प्रदाय करने का निर्णय लिया गया.