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रायपुर : मानहानि मामले में पत्रकार और कांग्रेस प्रवक्ता को सजा

पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह और उनकी पत्नी द्वारा दायर मानहानि मामले में कोर्ट ने एक पत्रकार और एक कांग्रेस नेता को सजा सुनाई है.

अमन सिंह
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Published : May 30, 2019, 4:53 PM IST

Updated : May 30, 2019, 6:02 PM IST

रायपुर : पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह और उनकी पत्नी द्वारा दायर मानहानि मामले में कोर्ट ने एक पत्रकार और एक कांग्रेस नेता को सजा सुनाई है.

मानहानि मामले में पत्रकार और कांग्रेस प्रवक्ता को सजा

अमन सिंह के वकील राकेश श्रुति ने बताया कि, '30 अक्टूबर 2013 को अखबार में छपी खबर में आरोप लगाया गया था कि, अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह ने भ्रष्टाचार करके करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की है और उसे दुबई में निवेश किया गया है साथ ही चुनाव के नतीजे आने के बाद वो दोनों दुबई भागने की फिराक में हैं'.

कोर्ट ने दी जमानत

एडवोकेट मोहम्मद अलाउद्दीन ने बताया कि, 'सजा सुनाते समय आरपी सिंह और गिरिराज शर्मा कोर्ट में मौजूद थे, बाद में कोर्ट द्वारा उन्हें जमानत दे दी गई'.

2013 का है मामला

ये मामला 2013 का है जब दैनिक अखबार ने अपनी खबर में प्रकाशित किया था कि बीजेपी के चुनाव हारने के बाद अमन सिंह और उनकी पत्नी दुबई भाग सकते हैं इस खबर में उनके पासपोर्ट जब्त किए जाने की मांग की गई थी.

टिकेंद्र ने मांग ली थी माफी

अखबार में खबर प्रकाशित होने के बाद अमन कुमार सिंह ने अखबार के तत्कालीन संपादक गिरिराज शर्मा और कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह और टिकेंद्र ठाकुर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था बाद में टिकेंद्र ठाकुर ने कोर्ट में लिखित माफी मांग ली थी.

रायपुर : पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह और उनकी पत्नी द्वारा दायर मानहानि मामले में कोर्ट ने एक पत्रकार और एक कांग्रेस नेता को सजा सुनाई है.

मानहानि मामले में पत्रकार और कांग्रेस प्रवक्ता को सजा

अमन सिंह के वकील राकेश श्रुति ने बताया कि, '30 अक्टूबर 2013 को अखबार में छपी खबर में आरोप लगाया गया था कि, अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह ने भ्रष्टाचार करके करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की है और उसे दुबई में निवेश किया गया है साथ ही चुनाव के नतीजे आने के बाद वो दोनों दुबई भागने की फिराक में हैं'.

कोर्ट ने दी जमानत

एडवोकेट मोहम्मद अलाउद्दीन ने बताया कि, 'सजा सुनाते समय आरपी सिंह और गिरिराज शर्मा कोर्ट में मौजूद थे, बाद में कोर्ट द्वारा उन्हें जमानत दे दी गई'.

2013 का है मामला

ये मामला 2013 का है जब दैनिक अखबार ने अपनी खबर में प्रकाशित किया था कि बीजेपी के चुनाव हारने के बाद अमन सिंह और उनकी पत्नी दुबई भाग सकते हैं इस खबर में उनके पासपोर्ट जब्त किए जाने की मांग की गई थी.

टिकेंद्र ने मांग ली थी माफी

अखबार में खबर प्रकाशित होने के बाद अमन कुमार सिंह ने अखबार के तत्कालीन संपादक गिरिराज शर्मा और कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह और टिकेंद्र ठाकुर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था बाद में टिकेंद्र ठाकुर ने कोर्ट में लिखित माफी मांग ली थी.

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Last Updated : May 30, 2019, 6:02 PM IST
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