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चंद्रहासिनी इस्पात गेरवानी में मजदूर की मौत, उद्योग प्रबंधन की लापरवाही आई सामने - रायगढ़ न्यूज

रायगढ़ के चंद्रहासिनी इस्पात प्राइवेट लिमिटेड गेरवानी में लोहा गिरने से मजदूर की मौत हो गई. महीनेभर में ये तीसरी घटना है जिसमें अलग-अलग हादसों में तीन मजदूरों ने अपनी जान गंवाई.

worker dies due to iron fall in chandrashini ispat private limited gerwani of raigarh
चंद्रहासिनी इस्पात गेरवानी में मजदूर की मौत
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Published : Oct 28, 2020, 1:36 PM IST

Updated : Oct 28, 2020, 2:28 PM IST

रायगढ़: प्रदेश के औद्योगिक जिले रायगढ़ में हादसों का क्रम जारी है. मंगलवार को मां चंद्रहासिनी इस्पात प्राइवेट लिमिटेड गेरवानी में 31 वर्षीय ठेका मजदूर की जान चली गई. हादसे के बाद मजदूरों की सुरक्षा को लेकर उद्योग प्रंबधन की गंभीर लापरवाही सामने आई है. बीते एक महीने के अंदर यह तीसरी घटना है. तीनों हादसों में तीन ठेका मजदूरों की मौत हो चुकी है.

भारी लोहा गिरने से मजदूर की मौत

चंद्रहासिनी इस्पात गेरवानी में मजदूर की मौत

मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक के शरीर पर भारी लोहा गिरने से उसकी मौत हुई है. घटना स्थल पर सहायता न मिलने पर घायल अवस्था में पीड़ित 15 से 20 मिनट तक तड़पता रहा, जिससे ज्यादा खून बह जाने के कारण उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई. हद तो तब हो गई जब गैर जिम्मेदार प्रबन्धन मृतक के शव को अस्पताल के मरचुरी में लाने के बाद वहां से तत्काल नदारद हो गए.

मजदूरों की जान से खिलवाड़

मृतक के भतीजे और उसके बड़े भाई ने घटना के सम्बंध में बताया कि कंपनी में काम करने वाले किसी भी मजदूर को आवश्यक सेफ्टी किट(जैकेट,हेलमेट और जूते)नहीं दिए गए है. हादसे के बाद कई घंटे तक मृतक के शव के साथ उन्हें भूखा-प्यासा छोड़कर उद्योग प्रबन्धन के लोग निकल गए. जिसके बाद शाम 6 बजे प्रशासन की पहल पर मृतक का पोस्टमार्टम हो पाया.

प्रंबधन के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज

औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग ने मां चंद्रहासिनी इस्पात प्रा.लि. गेरवानी सराईपाली प्रबन्धन के विरुद्ध श्रमिक सुरक्षा में लापरवाही की रिपोर्ट दर्ज की है. उन्होंने बताया कि मृतक मजदूर का नाम सेतराम चौहान है, जो सारंगढ़ का रहने वाला था. जांच रिपोर्ट में हादसे का कारण मजदूर पर ढेड़ टन वजनी लोहे की पटरी का गिरना बताया गया है. विभाग ने प्रबन्धन के खिलाफ भवन निर्माण एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के तहत नियम 54,42(7),51(d) में प्रकरण दर्ज करते हुए मामले में नोटिस देकर पीड़ित श्रमिक परिवार को एक माह के भीतर उचित मुआवजा देने को कहा है.

परिजनों ने रायगढ़ एसपी को भी एक लिखित आवेदन देकर उनसे कम्पनी प्रबन्धन के खिलाफ जानबूझकर जानलेवा लापरवाही बरतने और गैर-इरादतन हत्या के तहत अपराध दर्ज करने की मांग की है.

रायगढ़: प्रदेश के औद्योगिक जिले रायगढ़ में हादसों का क्रम जारी है. मंगलवार को मां चंद्रहासिनी इस्पात प्राइवेट लिमिटेड गेरवानी में 31 वर्षीय ठेका मजदूर की जान चली गई. हादसे के बाद मजदूरों की सुरक्षा को लेकर उद्योग प्रंबधन की गंभीर लापरवाही सामने आई है. बीते एक महीने के अंदर यह तीसरी घटना है. तीनों हादसों में तीन ठेका मजदूरों की मौत हो चुकी है.

भारी लोहा गिरने से मजदूर की मौत

चंद्रहासिनी इस्पात गेरवानी में मजदूर की मौत

मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक के शरीर पर भारी लोहा गिरने से उसकी मौत हुई है. घटना स्थल पर सहायता न मिलने पर घायल अवस्था में पीड़ित 15 से 20 मिनट तक तड़पता रहा, जिससे ज्यादा खून बह जाने के कारण उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई. हद तो तब हो गई जब गैर जिम्मेदार प्रबन्धन मृतक के शव को अस्पताल के मरचुरी में लाने के बाद वहां से तत्काल नदारद हो गए.

मजदूरों की जान से खिलवाड़

मृतक के भतीजे और उसके बड़े भाई ने घटना के सम्बंध में बताया कि कंपनी में काम करने वाले किसी भी मजदूर को आवश्यक सेफ्टी किट(जैकेट,हेलमेट और जूते)नहीं दिए गए है. हादसे के बाद कई घंटे तक मृतक के शव के साथ उन्हें भूखा-प्यासा छोड़कर उद्योग प्रबन्धन के लोग निकल गए. जिसके बाद शाम 6 बजे प्रशासन की पहल पर मृतक का पोस्टमार्टम हो पाया.

प्रंबधन के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज

औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग ने मां चंद्रहासिनी इस्पात प्रा.लि. गेरवानी सराईपाली प्रबन्धन के विरुद्ध श्रमिक सुरक्षा में लापरवाही की रिपोर्ट दर्ज की है. उन्होंने बताया कि मृतक मजदूर का नाम सेतराम चौहान है, जो सारंगढ़ का रहने वाला था. जांच रिपोर्ट में हादसे का कारण मजदूर पर ढेड़ टन वजनी लोहे की पटरी का गिरना बताया गया है. विभाग ने प्रबन्धन के खिलाफ भवन निर्माण एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के तहत नियम 54,42(7),51(d) में प्रकरण दर्ज करते हुए मामले में नोटिस देकर पीड़ित श्रमिक परिवार को एक माह के भीतर उचित मुआवजा देने को कहा है.

परिजनों ने रायगढ़ एसपी को भी एक लिखित आवेदन देकर उनसे कम्पनी प्रबन्धन के खिलाफ जानबूझकर जानलेवा लापरवाही बरतने और गैर-इरादतन हत्या के तहत अपराध दर्ज करने की मांग की है.

Last Updated : Oct 28, 2020, 2:28 PM IST
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