महासमुंद: शहर के शैक्षणिक संस्थानों के करीब संचालित पान-गुटखा, सिगरेट सेंटर पर पुलिस ने छापा मारकर तंबाकूयुक्त सामग्री जब्त की. पुलिस ने पहले ही शहर के व्यापारी संघ की बैठक में निर्देश दिया था कि शैक्षणिक संस्थानों के करीब तंबाकूयुक्त सामाग्री बेचना मना है.
एसपी जितेन्द्र शुक्ला के साथ पुलिस ने छापेमारी की. बता दें कि कोटपा एक्ट 2003 के तहत पान ठेला, तंबाकू-गुटखा सेंटरों पर तंबाकू से होने वाले नुकसान का बड़ा पोस्टर लगाना होगा और शैक्षणिक संस्थानों के पास तंबाकू सामग्री बेचना मना है. टीम ने इन्हीं नियमों के उल्लंघन पर पान ठेलों से तंबाकू सामग्री जब्त की है.
टीआई दीपक केवट ने बताया कि ये कार्रवाई आगे भी होगी. हमने कुछ दिन पहले ही एक कार्यशाला रखी थी. उसमें शहर के व्यापारी वर्ग और चैम्बर के लोगों को बुलाया गया था और पहले भी कोटपा एक्ट की जानकारी देकर नियमों के पालन के निर्देश दिए थे.