ETV Bharat / state

महासमुंद: 10 पान ठेलों पर पुलिस का छापा, तंबाकू जब्त - mahasamund

कोटपा एक्ट 2003 के तहत पुलिस ने शहर के 10 पान ठेलों पर छापा मारी.

पान ठेलों पर छापा.
author img

By

Published : Oct 18, 2019, 7:54 AM IST

महासमुंद: शहर के शैक्षणिक संस्थानों के करीब संचालित पान-गुटखा, सिगरेट सेंटर पर पुलिस ने छापा मारकर तंबाकूयुक्त सामग्री जब्त की. पुलिस ने पहले ही शहर के व्यापारी संघ की बैठक में निर्देश दिया था कि शैक्षणिक संस्थानों के करीब तंबाकूयुक्त सामाग्री बेचना मना है.

10 पान ठेलों पर पुलिस का छापा

एसपी जितेन्द्र शुक्ला के साथ पुलिस ने छापेमारी की. बता दें कि कोटपा एक्ट 2003 के तहत पान ठेला, तंबाकू-गुटखा सेंटरों पर तंबाकू से होने वाले नुकसान का बड़ा पोस्टर लगाना होगा और शैक्षणिक संस्थानों के पास तंबाकू सामग्री बेचना मना है. टीम ने इन्हीं नियमों के उल्लंघन पर पान ठेलों से तंबाकू सामग्री जब्त की है.

टीआई दीपक केवट ने बताया कि ये कार्रवाई आगे भी होगी. हमने कुछ दिन पहले ही एक कार्यशाला रखी थी. उसमें शहर के व्यापारी वर्ग और चैम्बर के लोगों को बुलाया गया था और पहले भी कोटपा एक्ट की जानकारी देकर नियमों के पालन के निर्देश दिए थे.

महासमुंद: शहर के शैक्षणिक संस्थानों के करीब संचालित पान-गुटखा, सिगरेट सेंटर पर पुलिस ने छापा मारकर तंबाकूयुक्त सामग्री जब्त की. पुलिस ने पहले ही शहर के व्यापारी संघ की बैठक में निर्देश दिया था कि शैक्षणिक संस्थानों के करीब तंबाकूयुक्त सामाग्री बेचना मना है.

10 पान ठेलों पर पुलिस का छापा

एसपी जितेन्द्र शुक्ला के साथ पुलिस ने छापेमारी की. बता दें कि कोटपा एक्ट 2003 के तहत पान ठेला, तंबाकू-गुटखा सेंटरों पर तंबाकू से होने वाले नुकसान का बड़ा पोस्टर लगाना होगा और शैक्षणिक संस्थानों के पास तंबाकू सामग्री बेचना मना है. टीम ने इन्हीं नियमों के उल्लंघन पर पान ठेलों से तंबाकू सामग्री जब्त की है.

टीआई दीपक केवट ने बताया कि ये कार्रवाई आगे भी होगी. हमने कुछ दिन पहले ही एक कार्यशाला रखी थी. उसमें शहर के व्यापारी वर्ग और चैम्बर के लोगों को बुलाया गया था और पहले भी कोटपा एक्ट की जानकारी देकर नियमों के पालन के निर्देश दिए थे.

Intro:एंकर - महासमुंद सिटी कोतवाली ने आज शहर के सभी पार्टियों पर सिगरेट को लेकर बड़ी कार्यवाही की कोर्ट पाके धारा 2003 के तहत एसपी के निर्देशन में महासमुंद थाना कोतवाली ने 10 पान ठेला ऊपर नियम विरुद्ध अवैध सिगरेट बेचने पर कार्यवाही करते हुए उनकी सिग्रेटो की जब्ती बनाई स्कूलों के पास कोई भी पान ठेले वाले सिगरेट या तंबाकू युक्त समान नहीं भेज सकते अन्य पान ठेला को अपनी दुकानों के सामने एक बड़ा फ्लेक्स सिगरेट से होने वाली हानियों नुकसान एवं मुख कैंसर का फोटो बनाकर लगाना है जिसे लंबे समय से कोई भी दुकान वाले या पहले जो सिगरेट या तंबाकू युक्त सामान बेचते हैं उन्होंने नहीं किया।


Body:वीओ 1 - आपको बता दें कि 2003 में कोर्ट पर लागू होगा और महासमुंद में यह कार्यवाही पहली बार हुई है 2003 से लेकर आज तक एक बार भी कोटवा को लेकर कोई कार्यवाही नहीं हुई थी इसलिए यह कार्यवाही आज बड़ी है एसपी जितेंद्र शुक्ला के मार्गदर्शन पर आज पहली बार इस पर कार्यवाही हुईथाना टीआई दीपक केवट का कहना है कि यह कार्रवाई पहली बार एसपी जितेन शुक्ला जी के निर्देशन में आज हुई है और आगे भी लगातार होती रहेगी एसपी साहब के निर्देशन में हमने कुछ दिन पहले ही एक कार्यशाला रखी थी जिसमें शहर के पूरे व्यापारी वर्ग और चेंबर के लोगों को बुलाया गया था और पहले ही इस मामले को बताकर निर्देशित किया गया था फिर भी व्यापारी और चेंबर ने लापरवाही बरती जिसके चलते यह कार्यवाही की गई।


Conclusion:वीओ 2 - आइए हम जाने किन सिग्रेटो को कोई भी दुकान वाले नहीं भेज सकते पहले तो उन सिगरेट के डिब्बे जिन पर उन सिगरेट पीने से जो नुकसान हैं वह और मुख कैंसर की फोटो बड़े रूप में हो और कंपनी का नाम छोटे में हो और आज की कार्यवाही में जिस कंपनियों के सिगरेट पकड़ाई हैं उनके नाम कुछ इस तरह है डायरम ब्लैक व गुडन गरम जो कोटपा 2003 के नियमों को फॉलो अप नहीं करती हैं।

बाइट 1 - दीपा केवट थाना प्रभारी महासमुंद

हाकिमुद्दीन नासिर रिपोर्टर इटीवी भारत महासमुंद छत्तीसगढ़ मो. 9826555052
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.