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महिला के खिलाफ फेसबुक पर की थी गलत टिप्पणी, कोरिया पुलिस ने निकाला जुलूस - Wrong remarks against women

कोरिया में एक महिला पर गंदे कमेंट्स करने वाले युवक को मनेंद्रगढ़ पुलिस ने पहले तो गिरफ्तार किया और फिर उसका जुलूस निकाला. आरोप यह भी है कि आरोपी ने फेसबुक पर महिला के उपर कमेंट (comment on woman on facebook) किया था. साथ ही लूट, मारपीट और दूसरे अपराधों के लिए लोगों से संपर्क करने के लिए कहा था. अधिकारियों ने सोशल मीडिया (social media) पर किसी भी तरीके के आपत्तिजनक टिप्पणी (offensive remarks) से सतर्क रहने की सलाह दी है.

Korea police took out procession
कोरिया पुलिस ने निकाला जुलूस
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Published : Nov 7, 2021, 9:19 PM IST

Updated : Nov 7, 2021, 10:48 PM IST

कोरियाः एक महिला पर गंदे कमेंट्स करने वाले युवक को मनेंद्रगढ़ पुलिस ने पहले तो गिरफ्तार किया और फिर उसका जुलूस निकाला. आरोपी ने फेसबुक पर महिला के उपर कमेंट किया था. उसने सोशल मीडिया (social media) पर कहा था कि लोग किसी भी अपराध (Crime) को अंजाम दिलवाने के लिए उससे संपर्क कर सकते हैं.

मामले में आरोपी ऋषभ तिवारी को गिरफ्तार (Arrested) करते हुए सरे बाजार में जुलूस निकाला गया और लोगों के सामने आरोपी के मुंह से घोषणा करवाया कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणी बड़ा अपराध (offensive remarks big offense) है.

कोरिया पुलिस ने निकाला जुलूस

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि सोशल साइट्स पर किसी पोस्ट पर कमेंट या लाइक करने से पहले एक बार ध्यान से जरूर पढ़ लें. यदि कंटेट आपत्तिजनक है तो उस पर कमेंट या लाइक बिल्कुल ना करें. अगर आपने ऐसी पोस्ट पर कमेंट या लाइक किया तो कंटेट पोस्ट करने वाले के साथ-साथ आपके खिलाफ भी IT Act के तहत केस दर्ज किया जा सकता है.

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आपत्तिजनक टिप्पणी से बचें

अधिकारियों ने कहा कि यदि आपका पोस्ट अश्लील, भड़काऊ, मानहानि करने वाला या किसी की छवि खराब करने वाला है. उससे अगर किसी की प्राइवेसी भंग होती है, तो आप पर आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है. साम्प्रदायिक माहौल खराब करने वाला और अफवाह फैलाने वाला कंटेंट पोस्ट न करें. किसी की मजाक बनाना, फोटो से छेड़छाड़, अश्लील टिप्पणी से भी आप कानून के दायरे में फंस सकते हैं. ऐसा करने पर आपको आईटी एक्ट के तहत सजा हो सकती है. IT Act की धारा 66ए के तहत तीन साल की सजा और पांच लाख का जुर्माना हो सकता है.

कोरियाः एक महिला पर गंदे कमेंट्स करने वाले युवक को मनेंद्रगढ़ पुलिस ने पहले तो गिरफ्तार किया और फिर उसका जुलूस निकाला. आरोपी ने फेसबुक पर महिला के उपर कमेंट किया था. उसने सोशल मीडिया (social media) पर कहा था कि लोग किसी भी अपराध (Crime) को अंजाम दिलवाने के लिए उससे संपर्क कर सकते हैं.

मामले में आरोपी ऋषभ तिवारी को गिरफ्तार (Arrested) करते हुए सरे बाजार में जुलूस निकाला गया और लोगों के सामने आरोपी के मुंह से घोषणा करवाया कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणी बड़ा अपराध (offensive remarks big offense) है.

कोरिया पुलिस ने निकाला जुलूस

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि सोशल साइट्स पर किसी पोस्ट पर कमेंट या लाइक करने से पहले एक बार ध्यान से जरूर पढ़ लें. यदि कंटेट आपत्तिजनक है तो उस पर कमेंट या लाइक बिल्कुल ना करें. अगर आपने ऐसी पोस्ट पर कमेंट या लाइक किया तो कंटेट पोस्ट करने वाले के साथ-साथ आपके खिलाफ भी IT Act के तहत केस दर्ज किया जा सकता है.

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आपत्तिजनक टिप्पणी से बचें

अधिकारियों ने कहा कि यदि आपका पोस्ट अश्लील, भड़काऊ, मानहानि करने वाला या किसी की छवि खराब करने वाला है. उससे अगर किसी की प्राइवेसी भंग होती है, तो आप पर आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है. साम्प्रदायिक माहौल खराब करने वाला और अफवाह फैलाने वाला कंटेंट पोस्ट न करें. किसी की मजाक बनाना, फोटो से छेड़छाड़, अश्लील टिप्पणी से भी आप कानून के दायरे में फंस सकते हैं. ऐसा करने पर आपको आईटी एक्ट के तहत सजा हो सकती है. IT Act की धारा 66ए के तहत तीन साल की सजा और पांच लाख का जुर्माना हो सकता है.

Last Updated : Nov 7, 2021, 10:48 PM IST
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