कोरियाः एक महिला पर गंदे कमेंट्स करने वाले युवक को मनेंद्रगढ़ पुलिस ने पहले तो गिरफ्तार किया और फिर उसका जुलूस निकाला. आरोपी ने फेसबुक पर महिला के उपर कमेंट किया था. उसने सोशल मीडिया (social media) पर कहा था कि लोग किसी भी अपराध (Crime) को अंजाम दिलवाने के लिए उससे संपर्क कर सकते हैं.
मामले में आरोपी ऋषभ तिवारी को गिरफ्तार (Arrested) करते हुए सरे बाजार में जुलूस निकाला गया और लोगों के सामने आरोपी के मुंह से घोषणा करवाया कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणी बड़ा अपराध (offensive remarks big offense) है.
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि सोशल साइट्स पर किसी पोस्ट पर कमेंट या लाइक करने से पहले एक बार ध्यान से जरूर पढ़ लें. यदि कंटेट आपत्तिजनक है तो उस पर कमेंट या लाइक बिल्कुल ना करें. अगर आपने ऐसी पोस्ट पर कमेंट या लाइक किया तो कंटेट पोस्ट करने वाले के साथ-साथ आपके खिलाफ भी IT Act के तहत केस दर्ज किया जा सकता है.
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आपत्तिजनक टिप्पणी से बचें
अधिकारियों ने कहा कि यदि आपका पोस्ट अश्लील, भड़काऊ, मानहानि करने वाला या किसी की छवि खराब करने वाला है. उससे अगर किसी की प्राइवेसी भंग होती है, तो आप पर आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है. साम्प्रदायिक माहौल खराब करने वाला और अफवाह फैलाने वाला कंटेंट पोस्ट न करें. किसी की मजाक बनाना, फोटो से छेड़छाड़, अश्लील टिप्पणी से भी आप कानून के दायरे में फंस सकते हैं. ऐसा करने पर आपको आईटी एक्ट के तहत सजा हो सकती है. IT Act की धारा 66ए के तहत तीन साल की सजा और पांच लाख का जुर्माना हो सकता है.