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impact of ETV bharat news : मनेंद्रगढ़ में रेलवे की दीवारों से हटा विज्ञापन, विधायक विनय जायसवाल को लगा झटका

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Published : Jan 24, 2023, 5:06 PM IST

मनेंद्रगढ़ विधायक विनय जायसवाल के समर्थकों ने बिना अनुमति रेलवे की दीवारों पर विज्ञापन लिखवाए थे.जिसमें कांग्रेस पार्टी का जमकर प्रचार किया गया था. इस मामले को लेकर भाजपा ने रेलवे के उच्च अधिकारियों को शिकायत के बाद कार्यवाई की मांग की थी. साथ ही ईटीवी भारत ने इस खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया था. अब पूरे मामले में खबर का असर हुआ है. रेलवे प्रबंधन ने सभी दीवारों पर पुताई का काम शुरू कर दिया है.

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मनेंद्रगढ़ में रेलवे की दीवारों से हटा विज्ञापन

एमसीबी : मनेंद्रगढ़ में रेलवे की दीवारों पर पेंटिंग को लेकर भाजपा ने कांग्रेस विधायक विनय जायसवाल की शिकायत रेलवे से की थी. जिसकी खबर को ईटीवी भारत ने प्रमुखता से दिखाई थी. इस खबर के बाद रेलवे प्रबंधन की नींद टूटी और अब रेलवे की दीवारों एक बार फिर विज्ञापन मुक्त किया जा रहा है.रेलवे अब इन दीवारों पर लिखे गए स्लोगन के ऊपर रंग रोगन करवा रहा है. लेकिन इन स्लोगन्स को लिखने वाले विधायक समर्थकों पर रेल्वे की संपत्ति का नुकसान करने पर क्या कार्रवाई की जाती है. इसका जवाब नहीं मिल पाया है.

क्या था पूरा मामला : पहले राष्ट्रीय राजमार्ग 43 के आसपास दीवारों पर कांग्रेस सरकार के प्रचार का विरोध हुआ था.इसके बाद कांग्रेस विधायक ने रेलवे की दीवारों पर कांग्रेस पार्टी का प्रचार करवाकर विपक्ष को नया मुद्दा दे दिया. मनेंद्रगढ़ विधानसभा में रेलवे की दीवारों पर विधायक के बड़े-बड़े प्रचार लिखे नजर आ रहे थे.

भाजपा ने की थी शिकायत : भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष अंकुर जैन के नेतृत्व में विधायक के प्रचार के खिलाफ सहायक मंडल इंजीनियर रेलवे को ज्ञापन देकर इस पूरे मामले में उचित कार्रवाई की मांग की गई थी.

ये भी पढ़ें- रेलवे की दीवारों पर बिना अनुमति कांग्रेस विधायक का विज्ञापन

क्या है रेलवे के नियम : बिना सक्षम अधिकारी या संबंधित संपत्ति के मालिक की पूर्व अनुमति के कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी पोस्टर बैनर नहीं लगा सकता है. सार्वजनिक संपत्ति विरूपण अधिनियम के अनुसार किसी भी प्रकार के विज्ञापन, पोस्टर और बैनर लगाने से पहले संबंधित सक्षम अधिकारी या संबंधित संपत्ति के मालिक की अनुमति लेना अनिवार्य है. बिना अनुमति के पोस्टर, बैनर लगाने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

एमसीबी : मनेंद्रगढ़ में रेलवे की दीवारों पर पेंटिंग को लेकर भाजपा ने कांग्रेस विधायक विनय जायसवाल की शिकायत रेलवे से की थी. जिसकी खबर को ईटीवी भारत ने प्रमुखता से दिखाई थी. इस खबर के बाद रेलवे प्रबंधन की नींद टूटी और अब रेलवे की दीवारों एक बार फिर विज्ञापन मुक्त किया जा रहा है.रेलवे अब इन दीवारों पर लिखे गए स्लोगन के ऊपर रंग रोगन करवा रहा है. लेकिन इन स्लोगन्स को लिखने वाले विधायक समर्थकों पर रेल्वे की संपत्ति का नुकसान करने पर क्या कार्रवाई की जाती है. इसका जवाब नहीं मिल पाया है.

क्या था पूरा मामला : पहले राष्ट्रीय राजमार्ग 43 के आसपास दीवारों पर कांग्रेस सरकार के प्रचार का विरोध हुआ था.इसके बाद कांग्रेस विधायक ने रेलवे की दीवारों पर कांग्रेस पार्टी का प्रचार करवाकर विपक्ष को नया मुद्दा दे दिया. मनेंद्रगढ़ विधानसभा में रेलवे की दीवारों पर विधायक के बड़े-बड़े प्रचार लिखे नजर आ रहे थे.

भाजपा ने की थी शिकायत : भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष अंकुर जैन के नेतृत्व में विधायक के प्रचार के खिलाफ सहायक मंडल इंजीनियर रेलवे को ज्ञापन देकर इस पूरे मामले में उचित कार्रवाई की मांग की गई थी.

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क्या है रेलवे के नियम : बिना सक्षम अधिकारी या संबंधित संपत्ति के मालिक की पूर्व अनुमति के कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी पोस्टर बैनर नहीं लगा सकता है. सार्वजनिक संपत्ति विरूपण अधिनियम के अनुसार किसी भी प्रकार के विज्ञापन, पोस्टर और बैनर लगाने से पहले संबंधित सक्षम अधिकारी या संबंधित संपत्ति के मालिक की अनुमति लेना अनिवार्य है. बिना अनुमति के पोस्टर, बैनर लगाने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

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