कोरबा : राशन कार्ड के नवीनीकरण का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन इस काम को गति 15 जुलाई के बाद से मिलेगी. शासन ने नवीनीकरण के साथ-साथ नियमों में भी बदलाव किए हैं. नए नियमों के मुताबिक बीपीएल के अलावा एपीएल हितग्राहियों को भी यूनिट के हिसाब से राशन दिया जाएगा. वहीं राशन कार्ड सत्यापन नहीं कराने वालों को अक्टूबर से राशन नहीं दिया जाएगा.
खाद्य अधिकारी ने बताया कि, '5 वर्षों में अगर परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो चुकी है तो उनकी लिस्ट पंचायतों के माध्यम से जनपद पंचायतों को भेजी जाएगी. राशन कार्डों में शामिल सदस्यों के मिलान के दौरान मृत व्यक्ति का नाम शामिल होने की जांच भी की जाएगी. इसमें अपात्र पाए जाने पर राशन कार्ड सितंबर में निरस्त कर दिया जाएगा और अक्टूबर से उन्हें खाद्य सामाग्री मिलना बंद हो जाएगी.
आवेदन पत्र की छपाई शुरू
नए राशन कार्ड बनाने के लिए शासन की ओर से अब तक किसी तरह के दिशा-निर्देश प्राप्त नहीं हुए है. इससे नए राशन कार्डों का बनना फिलहाल संभव नहीं दिख रहा है. वहीं राशन कार्डों के लिए आवेदन पत्र की छपाई खाद्य विभाग से हो रही है. सारे आवेदन पत्र मुफ्त में दिए जा रहे हैं.
क्या कहते हैं खाद्य सुरक्षा अधिनियम
खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत हर 5 साल के अंदर राशन कार्डों का नवीनीकरण किया जाता है. इसके लिए उपभोक्ता व घर के मुखिया को एक नया आवेदन फॉर्म जमा करना होते है. इसमें राशन कार्ड की फोटो कॉपी, परिवार के सभी सदस्यों के आधार की फोटो कॉपी और परिवार के मुखिया का बैंक खाता नंबर का उल्लेख करना पड़ता है. यदि राशनकार्डधारी को लगता है कि कार्ड गलत तरीके से रद्द हुए हैं, तो वे इसकी शिकायत नगरीय क्षेत्रों के आयुक्त या मुख्य नगर पंचायत अधिकारी से कर सकते हैं. साथ ही 30 दिनों के भीतर प्राधिकृत अधिकारी के खिलाफ तहसीलदार से अपील कर सकता है.