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जहां मिली पनाह वहीं मिला धोखा, नाबालिग से मौसा ने किया दुष्कर्म

कोरबा में रिश्ते को तार-तार करने वाली घटना सामने आई है. घर से भागी नाबालिग को पहले रिश्तेदार ने घर में जगह दी, और उसके साथ दुष्कर्म किया. आरोपी को जेल भेज दिया गया है.

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Published : Feb 8, 2021, 9:48 AM IST

uncle raped a minor IN korba
नाबालिग के साथ दुषकर्म करने वाला आरोपी मौसा गिरफ्तार

कोरबा: जिस घर में नाबालिग छात्रा को पनाह मिली थी. उसी घर में उसकी अस्मत से खिलवाड़ हुआ. प्रेमी के साथ घर से भाग चुकी नाबालिग को पहले उसके मौसा ने घर में रहने के लिए जगह दी. पीड़ित नाबालिग ने बताया कि उसका मौसा उसके साथ छेड़छाड़ करता था. कई बार जबरन शारीरिक संबंध बनाया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी देता था. नाबालिग के बयान के आधार पर दुष्कर्म करने वाले मौसा को रिमांड पर जेल भेजा गया है. उसके प्रेमी को जेल और पीड़िता को बालिग गृह भेज दिया गया.

uncle raped a minor IN korba
कोरबा पुलिस

घर से भागने के बाद रह रही थी मौसा के घर में

CSEB में रहने वाली 17 साल की किशोरी को उसका प्रेमी तरूण राज चौहान अपने साथ भगाकर ले गया था. परिजनों ने पुलिस में सूचना दी. जिस पर धारा 363 के तहत केस दर्ज कर साइबर सेल की मदद से ढूंढने की कोशिश की गई. किशोरी और उसके प्रेमी का लोकेशन हैदराबाद में मिला. दोनों से संपर्क किया गया व उपस्थित होने के लिए कहा गया.

पढ़ें: होने वाला जीजा ही निकला लापता प्रियांशु का हत्यारा

पुलिस की पूछताछ में पीड़िता ने किया खुलासा

पुलिस सहायता केन्द्र प्रभारी एसआई कृष्णा साहू ने बताया कि नाबालिग पीड़िता ने पूछताछ में खुलासा किया कि वह 3 सालों से अपने रिश्तेदार मौसा राजेन्द्र सिंह मरकाम के घर पर रह रही थी. जिसका फायदा उठाकर आरोपी मौसा उसके साथ छेड़छाड़ करता था. कई बार उसने शारीरिक संबंध भी बनाया. और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था.

आरोपी मौसा को भेजा जेल

पूरे मामले का खुलासा होने के बाद आरोपी राजेन्द्र सिंह मरकाम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया . उसके खिलाफ 354, 376 (2) (च), 376 (2) (एन), 506 और पॉक्सो एक्ट की धारा 6, 8 के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया है. नाबालिग के प्रेमी को जेल और पीड़िता को बालिका गृह भेजा गया. पूरी कार्रवाई में कोतवाली टीआई दुर्गेश शर्मा, महिला उप निरीक्षक भावना खंडारे, एएसआई फागूलाल साहू, आरक्षक देवनारायण कुर्रे व महिला आरक्षक राजेश्वरी लकड़ा का सक्रिय सहयोग रहा.

कोरबा: जिस घर में नाबालिग छात्रा को पनाह मिली थी. उसी घर में उसकी अस्मत से खिलवाड़ हुआ. प्रेमी के साथ घर से भाग चुकी नाबालिग को पहले उसके मौसा ने घर में रहने के लिए जगह दी. पीड़ित नाबालिग ने बताया कि उसका मौसा उसके साथ छेड़छाड़ करता था. कई बार जबरन शारीरिक संबंध बनाया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी देता था. नाबालिग के बयान के आधार पर दुष्कर्म करने वाले मौसा को रिमांड पर जेल भेजा गया है. उसके प्रेमी को जेल और पीड़िता को बालिग गृह भेज दिया गया.

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कोरबा पुलिस

घर से भागने के बाद रह रही थी मौसा के घर में

CSEB में रहने वाली 17 साल की किशोरी को उसका प्रेमी तरूण राज चौहान अपने साथ भगाकर ले गया था. परिजनों ने पुलिस में सूचना दी. जिस पर धारा 363 के तहत केस दर्ज कर साइबर सेल की मदद से ढूंढने की कोशिश की गई. किशोरी और उसके प्रेमी का लोकेशन हैदराबाद में मिला. दोनों से संपर्क किया गया व उपस्थित होने के लिए कहा गया.

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पुलिस की पूछताछ में पीड़िता ने किया खुलासा

पुलिस सहायता केन्द्र प्रभारी एसआई कृष्णा साहू ने बताया कि नाबालिग पीड़िता ने पूछताछ में खुलासा किया कि वह 3 सालों से अपने रिश्तेदार मौसा राजेन्द्र सिंह मरकाम के घर पर रह रही थी. जिसका फायदा उठाकर आरोपी मौसा उसके साथ छेड़छाड़ करता था. कई बार उसने शारीरिक संबंध भी बनाया. और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था.

आरोपी मौसा को भेजा जेल

पूरे मामले का खुलासा होने के बाद आरोपी राजेन्द्र सिंह मरकाम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया . उसके खिलाफ 354, 376 (2) (च), 376 (2) (एन), 506 और पॉक्सो एक्ट की धारा 6, 8 के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया है. नाबालिग के प्रेमी को जेल और पीड़िता को बालिका गृह भेजा गया. पूरी कार्रवाई में कोतवाली टीआई दुर्गेश शर्मा, महिला उप निरीक्षक भावना खंडारे, एएसआई फागूलाल साहू, आरक्षक देवनारायण कुर्रे व महिला आरक्षक राजेश्वरी लकड़ा का सक्रिय सहयोग रहा.

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