कोरबा: यूजीसी ने सभी सरकारी और निजी कॉलेजों के लिए नए मापदंड तैयार कर लिए हैं, जिसके तहत सरकारी के साथ ही निजी कॉलेजों को भी इन मापदंडों पर खरा उतरना होगा. यूजीसी ने अधिसूचना जारी कर मापदंड पूरा करने के लिए समय सीमा तय कर दी है, निर्धारित समय के अंदर कॉलेज मापदंडों को पूरा नहीं करते तो उनकी मान्यता रद्द की जा सकती है.
- कॉलेजों को 2F और 12B की मान्यता यूजीसी से लेनी होगी.
- 180 दिन के भीतर सभी सरकारी, अनुदान प्राप्त और निजी कॉलेजों को अपनी क्षमता के अनुसार यूजीसी से 2F या 12B में पंजीयन के लिए आवेदन करना होगा.
- 180 दिन की अवधि खत्म होने के बाद 90 दिन के भीतर यूजीसी के निर्देश पर संबंधित यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों की टीम इन कॉलेजों में निरीक्षण करेगी.
- कॉलेज जिस कैटेगरी के लिए आवेदन करेगा, उसे उसके लिए मापदंड परखे जाएंगे.
- यूनिवर्सिटी की टीम यह भी देखेगी कि कॉलेज के पास जो अस्थायी या स्थायी मान्यता है.
- यूजीसी मापदंड के अनुसार पर्याप्त सुविधाएं हैं या नहीं.
- यूनिवर्सिटी रिपोर्ट बनाकर यूजीसी को भेजेगी, जिसके आधार पर यूजीसी कॉलेज को 2F या 12B में पंजीयन करेगा.
- कॉलेज यूजीसी में पंजीयन नहीं कराते हैं, तो वे नए सत्र से एडमिशन नहीं दे पाएंगे.
- कॉलेज के पास कम से कम 5 एकड़ जमीन होनी चाहिए.
- पर्याप्त संख्या में उच्च शिक्षा की अर्हता वाले प्राध्यापक भी पदस्थ होने चाहिए.
यूनिवर्सिटी तैयार करेगा कॉलेजों की रिपोर्ट
यूजीसी को भेजने के लिए यूनिवर्सिटी दस्तावेज तैयार करेगी.अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो कॉलेज को रजिस्ट्रेशन और मान्यता मिल जाएगी. निगेटिव रही तो कॉलेज 2020 में एडमिशन नहीं दे सकेगा. जो छात्र पहले से पढ़ रहे हैं, केवल वे ही कोर्स पूरा कर सकेंगे. जो कॉलेज 2एफ में पंजीयन करवाकर लेंगे, उन्हें यूजीसी की कोई ग्रांट नहीं मिल पाएगी. जो 12बी में रजिस्टर्ड होंगे, उन्हें न केवल यूजीसी बल्कि केंद्र सरकार के किसी भी विभाग से ग्रांट मिल सकेगी. कॉलेज स्थायी मान्यता होने की स्थिति में 12बी के लिए भी आवेदन कर सकेंगे.