कोरबा: जिले में 5 मई तक लॉकडाउन है. हालांकि इस बार कलेक्टर किरण कौशल (Collector Kiran Kaushal) ने लॉकडाउन के नियमों में संशोधन करते हुए थोक व्यापारियों को कुछ राहत दी है. जारी आदेश में ऑनलाइन फूड डिलीवरी की छूट दी गई है. वहीं ई-कॉमर्स साइट पर पाबंदी बरकरार है. ऑनलाइन आने वाले सामान की डिलीवरी पूरी तरह बंद रहेगी.
थोक व्यापारियों को पूरी रात काम करने की छूट
नये आदेश में जिले के थोक व्यापारियों को रात को 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक सामानों के लोडिंग और अनलोडिंग के लिए काम करने की छूट दी गई है. इसके पहले जारी आदेशों में राशन के सामग्रियों की होम डिलीवरी की छूट दी गई थी, लेकिन थोक व्यापारियों को राशन की दुकानों तक सामान पहुंचाने के लिए कम समय मिल रहा था. जिसे बढ़ाते हुए अब थोक व्यापारियों के लिए समय में वृद्धि की गई है. अब थोक व्यापारी पूरी रात लोडिंग-अनलोडिंग का काम कर सकेंगे.
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होम डिलीवरी में प्रोटोकॉल का करना होगा पालन
खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी देते समय डिलीवरी ब्वॉय को प्रोटोकॉल का पालन करना होगा. डिलीवरी ब्वॉय को मास्क, ग्लव्स पहनना होगा. खुद को सैनिटाइज भी करना होगा. डिलीवरी पूरी तरह से कैशलेस रहेगी. लोगों की संपर्क में आने से भी बचना होगा. इन शर्तों पर ही खाद्य पदार्थों की डिलीवरी को अनुमति दी गई है.
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12 से 22 अप्रैल तक लगा था पहला लॉकडाउन
जिले में कोरोना संक्रमण को लेकर पहली बार 12 से 22 अप्रैल तक पूर्ण तालाबंदी की गई थी. इसके बाद लॉकडाउन समय सीमा को पांच दिन बढ़ाकर 27 अप्रैल तक लागू किया गया था. तीसरी बार लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ाई गई है. लॉकडाउन 5 मई को दोपहर 12 बजे तक तक रहेगी. लाॅकडाउन की अवधि के दौरान जिले में संचालित सभी शासकीय उचित मूल्य की दुकानें पहले की तरह ही सुबह सात बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी. दुकान संचालक वार्ड-मोहल्ला-ग्रामवार हितग्राहियों को टोकन जारी कर कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करते हुए राशन वितरण करेंगे.