कोरबा: कोरोना संकट के मद्देनजर किए गए लॉकडाउन के दौरान होटलों और रेस्टोरेंट्स की सेवा पर प्रतिबंध लगाया गया था. लेकिन जिला प्रशासन ने होटल और रेस्टोरेंट्स संचालकों की स्थिती को देखते हुए थोड़ी रियायत दी है. कलेक्टर के नए आदेश से होटल और रेस्टोरेंट संचालक थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं. बीते कुछ दिनों के दौरान होटल और रेस्टोरेंट संचालकों की मुश्किलें बढ़ी हुई थी. होटल और रेस्टोरेंट्स मालिकों को दोपहर 3 बजे तक अपनी संस्थान संचालन की अनुमति दी गई है, तो वहीं होम डिलीवरी के लिए रात 10 बजे तक का समय निर्धारित कर दिया गया है.
कोरोना संक्रमण को काबू में करने के लिए कलेक्टर किरण कौशल ने जिले में व्यवसायिक प्रतिष्ठानों और दुकानों को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित करने के निर्देश जारी किए हैं. इस निर्देश में होटल-रेस्टोरेंट्स के संचालन का समय भी सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित किया गया है.
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प्रशासन ने अब अलग से आदेश जारी कर 3 बजे के बाद होटल-रेस्टोरेंट्स से ऑनलाइन डिलीवरी की अतिरिक्त छूट रात 10 बजे तक दे दी है. होटल-रेस्टोरेंट्स को ऑनलाइन मिले ऑर्डर्स पर ही होम डिलीवरी की यह छूट मिलेगी.
प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
पहले की तरह सुबह 8 से दोपहर 3 बजे तक होटल-रेस्टोरेंट्स से पार्सल सुविधा, डाइनिंग और होम डिलीवरी भी शुरू रहेगी. सभी संस्थानों को कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करते हुए ही संचालन की अनुमति होगी. प्रोटोकाॅल का उल्लंघन करने पर संबंधित संस्थान होटल-रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.