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अधूरे कार्यों पर बिफरे निगम आयुक्त, कॉलोनाइजर को भेजा नोटिस - कोरबा के अधूरे कार्यों के लिए नोटिस

कोरबा नगर निगम आयुक्त राहुल देव ने कॉलोनाइजर प्रकाश अग्रवाल सहित उनके अन्य भागीदारों को विकास कार्य नहीं कराए जाने पर नोटिस भेजा है. साथ ही सही जवाब नहीं देने पर भूखंड की नीलामी कर विकास कार्य पूरा कराने की बात कही है.

Municipal Corporation Commissioner Rahul Dev
नगर निगम आयुक्त राहुल देव
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Published : May 26, 2020, 12:54 PM IST

कोरबा : नगर निगम आयुक्त राहुल देव ने कॉलोनाइजर प्रकाश अग्रवाल सहित उनके अन्य भागीदारों को शारदा विहार स्थित कॉलोनी में आंतरिक विकास कार्य नहीं कराए जाने पर नोटिस भेजा है. इस नोटिस का सही जवाब नहीं देने पर आयुक्त ने भूखंड की नीलामी कर विकास कार्य कराने की चेतावनी दी है.

Korba Municipality
कोरबा नगर पालिका

अधूरे पड़े कार्यों को गंभीरता से लेते हुए आयुक्त ने यह नोटिस जारी किया है, साथ ही जल्द ही दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने और समयावधि के अंदर काम नहीं कराए जाने को लेकर मान्य और सही जवाब देने के निर्देश दिए हैं. निगम आयुक्त राहुल देव ने कॉलोनाइजर प्रकाश अग्रवाल और भागीदार सत्यकुमार पालीवाल, डॉ. संजय दानी, रश्मि मोडा और कैलाश चन्द्र शर्मा के खिलाफ नोटिस जारी किया है.

निगम आयुक्त ने दी जानकारी

निगम आयुक्त ने बताया कि कॉलोनाइजर अधिनियम के तहत कॉलोनाइजर प्रकाश अग्रवाल और उनके अन्य भागीदारों के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र पर शारदा विहार में 3.02 एकड़ भूमि स्वीकृत की गई थी. यह स्वीकृति नगर और ग्राम निवेश विभाग ने कॉलोनी विकास के लिए दी थी.

बार-बार नोटिस के बाद भी नहीं दिया गया जवाब

वहीं समय पर विकास कार्य नहीं करने पर एक साल की समय अवधि बढ़ाई गई थी, लेकिन अभी तक कॉलोनी का आंतरिक विकास कार्य पूरा नहीं किया गया है. इस संबंध में बार-बार नोटिस देने के बाद भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही कॉलोनी का आंतरिक विकास कार्य पूरा किया गया. जानकारी के मुताबिक, कॉलोनाइजर को आंतरिक विकास कार्य के तहत विकसित की गई कॉलोनी में रोड, नाली, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, गार्डन जैसी व्यवस्था करनी थी.

पढ़ें:रायपुर पुलिस का बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को दोबारा नोटिस, 2 जून को होना है हाजिर

निगम आयुक्त ने संबंधित कॉलोनाइजर को नोटिस देते हुए कहा कि यह आखिरी बार निर्देशित किया जा रहा है. नोटिस मिलते ही तत्काल दस्तावेजों के साथ उपस्थित हों, साथ ही समयावधि के अंदर काम नहीं करा पाने का सही और संतोषजनक जवाब दें. जवाब नहीं मिलने पर कोरबा नगर पालिक निगम के अधिनियम के तहत एकतरफा कार्रवाई की जाएगी.

निगम आयुक्त राहुल देव ने कहा कि आंतरिक विकास कार्य पूरा नहीं करने के एवज में बंधक रखे गए तीन भूखण्डों का विक्रय या नीलामी कर कॉलोनी का आंतरिक विकास कार्य कराया जाएगा. इसके साथ ही आप सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी. वहीं विकास कार्यों के लिए खर्च की गई राशि को भी वसूल किया जाएगा, जिसकी पूरी जवाबदेही आपकी होगी.

कोरबा : नगर निगम आयुक्त राहुल देव ने कॉलोनाइजर प्रकाश अग्रवाल सहित उनके अन्य भागीदारों को शारदा विहार स्थित कॉलोनी में आंतरिक विकास कार्य नहीं कराए जाने पर नोटिस भेजा है. इस नोटिस का सही जवाब नहीं देने पर आयुक्त ने भूखंड की नीलामी कर विकास कार्य कराने की चेतावनी दी है.

Korba Municipality
कोरबा नगर पालिका

अधूरे पड़े कार्यों को गंभीरता से लेते हुए आयुक्त ने यह नोटिस जारी किया है, साथ ही जल्द ही दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने और समयावधि के अंदर काम नहीं कराए जाने को लेकर मान्य और सही जवाब देने के निर्देश दिए हैं. निगम आयुक्त राहुल देव ने कॉलोनाइजर प्रकाश अग्रवाल और भागीदार सत्यकुमार पालीवाल, डॉ. संजय दानी, रश्मि मोडा और कैलाश चन्द्र शर्मा के खिलाफ नोटिस जारी किया है.

निगम आयुक्त ने दी जानकारी

निगम आयुक्त ने बताया कि कॉलोनाइजर अधिनियम के तहत कॉलोनाइजर प्रकाश अग्रवाल और उनके अन्य भागीदारों के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र पर शारदा विहार में 3.02 एकड़ भूमि स्वीकृत की गई थी. यह स्वीकृति नगर और ग्राम निवेश विभाग ने कॉलोनी विकास के लिए दी थी.

बार-बार नोटिस के बाद भी नहीं दिया गया जवाब

वहीं समय पर विकास कार्य नहीं करने पर एक साल की समय अवधि बढ़ाई गई थी, लेकिन अभी तक कॉलोनी का आंतरिक विकास कार्य पूरा नहीं किया गया है. इस संबंध में बार-बार नोटिस देने के बाद भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही कॉलोनी का आंतरिक विकास कार्य पूरा किया गया. जानकारी के मुताबिक, कॉलोनाइजर को आंतरिक विकास कार्य के तहत विकसित की गई कॉलोनी में रोड, नाली, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, गार्डन जैसी व्यवस्था करनी थी.

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निगम आयुक्त ने संबंधित कॉलोनाइजर को नोटिस देते हुए कहा कि यह आखिरी बार निर्देशित किया जा रहा है. नोटिस मिलते ही तत्काल दस्तावेजों के साथ उपस्थित हों, साथ ही समयावधि के अंदर काम नहीं करा पाने का सही और संतोषजनक जवाब दें. जवाब नहीं मिलने पर कोरबा नगर पालिक निगम के अधिनियम के तहत एकतरफा कार्रवाई की जाएगी.

निगम आयुक्त राहुल देव ने कहा कि आंतरिक विकास कार्य पूरा नहीं करने के एवज में बंधक रखे गए तीन भूखण्डों का विक्रय या नीलामी कर कॉलोनी का आंतरिक विकास कार्य कराया जाएगा. इसके साथ ही आप सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी. वहीं विकास कार्यों के लिए खर्च की गई राशि को भी वसूल किया जाएगा, जिसकी पूरी जवाबदेही आपकी होगी.

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