कोरबा: रास, गरबा-डांडिया और भजन के लिए कोरबा प्रशासन (Korba Administration) ने गाइडलाइन जारी किया है. नए गाइडलाइन के अनुसार 10 बजे तक आयोजन हो पाएगा. इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल (Covid Protocol) का पालन और लोगों को एसडीएम से लिखित अनुमति लेनी होगी. आयोजनों में लोगों की क्षमता 50 फीसदी या 200 से कम होगी.
नवरात्रि में गरबा, डांडिया को लेकर कोरबा प्रशासन की गाइडलाइन जारी - Korba administration issued guidelines
गरबा-डांडिया (Garba-dandiya) के लिए कोरबा प्रशासन (Korba Administration) ने नया गाइडलाइन जारी किया है. गरबा आयोजन में लोगों की क्षमता 200 की संख्या से कम होगी. इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखना होगा.
कोरबा कलेक्टर कार्यालय
कोरबा: रास, गरबा-डांडिया और भजन के लिए कोरबा प्रशासन (Korba Administration) ने गाइडलाइन जारी किया है. नए गाइडलाइन के अनुसार 10 बजे तक आयोजन हो पाएगा. इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल (Covid Protocol) का पालन और लोगों को एसडीएम से लिखित अनुमति लेनी होगी. आयोजनों में लोगों की क्षमता 50 फीसदी या 200 से कम होगी.