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बिना मास्क लगाए कोर्ट में बहस करने वाले अधिवक्ता के खिलाफ FIR

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Published : Jun 15, 2020, 3:28 PM IST

कोरबा में बिना मास्क लगाए कोर्ट रूम में बहस करने वाले अधिवक्ता के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है. मामले की शिकायत प्यून और चौकीदार ने की है.

FIR registered against lawyer who argued in court without wearing mask in korba
बिना मास्क लगाए न्यायालय में बहस करने वाले अधिवक्ता पर FIR दर्ज

कोरबा: जिले में एक अधिवक्ता के खिलाफ लॉकडाउन का उल्लंघन और महामारी एक्ट के तहत पाली थाना में केस दर्ज किया गया है. व्यवहार न्यायालय पाली में काम करने वाले प्यून गजेंद्र कुमार पांडेय और चौकीदार सुरेन्द्र दुबे ने अधिवक्ता राजेश राठौर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है. जिसके आधार पर पुलिस ने अधिवक्ता पर मामला दर्ज कर लिया है.

शिकायत में कहा गया है कि अधिवक्ता राठौर बिना मास्क लगाए न्यायालय परिसर में बहस कर रहे थे. जिन्हें समझाने पर भी नहीं माने, जिससे कोरोना वायरस फैलने की आशंका है. दरअसल, पाली को कोरोना संक्रमण के कारण रेड जोन घोषित किया गया है.

इन धाराओं के तहत केस दर्ज

अधिवक्ता पर आरोप है कि वह न्यायालय में बिना मास्क लगाए आकर, जोर जोर से ऊंची आवाज में बात कर रहे थे, जिससे शासकीय कार्य में भी बाधा पहुंचा है. शिकायत पर पुलिस ने प्रथम दृष्टया धारा 186, 188, 269, 270 भादंवि और महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3 के तहत केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.

अधिवक्ता पर आरोप

पाली थाना प्रभारी को लिखित शिकायत में कहा गया है कि जिला व्यवहार न्यायालय पाली में रिमांड ड्यूटी के समय राजेश राठौर अधिवक्ता ने बिना मास्क लगाए जोर-जोर से 15 से 20 मिनट तक बात करते रहे. शिकायत में कहा गया है कि अधिवक्ता हर रोज रिमांड ड्यूटी के समय अंदर प्रवेश कर जाते हैं.

पढ़ें: मास्क न पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर प्रशासन की कार्रवाई

पुलिस से की गई शिकायत में अधिवक्ता पर मास्क नहीं लगाने का आरोप है. वर्तमान में पाली को रेड जोन में रखा गया है, जहां किसी भी हाल में मास्क लगाना अनिवार्य है. ऐसे में अधिवक्ता को बार-बार बिना मास्क लगाए रिमांड ड्यूटी के समय न्यायालय में प्रवेश करने से मना करने के बावजूद भी वो नहीं मान रहा था. जिसके बाद उसके खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है.

कोरबा: जिले में एक अधिवक्ता के खिलाफ लॉकडाउन का उल्लंघन और महामारी एक्ट के तहत पाली थाना में केस दर्ज किया गया है. व्यवहार न्यायालय पाली में काम करने वाले प्यून गजेंद्र कुमार पांडेय और चौकीदार सुरेन्द्र दुबे ने अधिवक्ता राजेश राठौर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है. जिसके आधार पर पुलिस ने अधिवक्ता पर मामला दर्ज कर लिया है.

शिकायत में कहा गया है कि अधिवक्ता राठौर बिना मास्क लगाए न्यायालय परिसर में बहस कर रहे थे. जिन्हें समझाने पर भी नहीं माने, जिससे कोरोना वायरस फैलने की आशंका है. दरअसल, पाली को कोरोना संक्रमण के कारण रेड जोन घोषित किया गया है.

इन धाराओं के तहत केस दर्ज

अधिवक्ता पर आरोप है कि वह न्यायालय में बिना मास्क लगाए आकर, जोर जोर से ऊंची आवाज में बात कर रहे थे, जिससे शासकीय कार्य में भी बाधा पहुंचा है. शिकायत पर पुलिस ने प्रथम दृष्टया धारा 186, 188, 269, 270 भादंवि और महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3 के तहत केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.

अधिवक्ता पर आरोप

पाली थाना प्रभारी को लिखित शिकायत में कहा गया है कि जिला व्यवहार न्यायालय पाली में रिमांड ड्यूटी के समय राजेश राठौर अधिवक्ता ने बिना मास्क लगाए जोर-जोर से 15 से 20 मिनट तक बात करते रहे. शिकायत में कहा गया है कि अधिवक्ता हर रोज रिमांड ड्यूटी के समय अंदर प्रवेश कर जाते हैं.

पढ़ें: मास्क न पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर प्रशासन की कार्रवाई

पुलिस से की गई शिकायत में अधिवक्ता पर मास्क नहीं लगाने का आरोप है. वर्तमान में पाली को रेड जोन में रखा गया है, जहां किसी भी हाल में मास्क लगाना अनिवार्य है. ऐसे में अधिवक्ता को बार-बार बिना मास्क लगाए रिमांड ड्यूटी के समय न्यायालय में प्रवेश करने से मना करने के बावजूद भी वो नहीं मान रहा था. जिसके बाद उसके खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है.

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