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कोरबा जिला प्रशासन ने 2 आदतन अपराधियों को 6 महीने के लिए किया तड़ीपार

कोरबा जिला प्रशासन ने निकाय चुनावों को ध्यान में रखते हुए दो आदतन अपराधियों को छह महीन के लिए जिला बदर किया है.

action against two criminal
तड़ीपार कार्रवाई किए
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Published : Dec 15, 2019, 12:39 PM IST

Updated : Dec 15, 2019, 2:54 PM IST

कोरबाः निकाय चुनाव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले के दो बदमाशों को तड़ीपार किया गया है. कलेक्टर किरण कौशल ने दो आदतन अपराधी रजनीकांत पांडेय उर्फ बिट्टू पांडेय और जितेंद्र कुमार उर्फ पालू पटेल को छह महीने के लिए जिले से बाहर जाने का आदेश जारी किया है.

तड़ीपार कार्रवाई किए

छह महीने तक बिना अनुमति प्रवेश नहीं
यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा के तहत की गई है. निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने यह आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक दोनों अपराधियों को जिले से लगे अन्य जिले जांजगीर चांपा, बिलासपुर, रायगढ़, कोरिया, सरगुजा, मुंगेली और जशपुर के सीमाओं से भी बाहर जाने का आदेश है. साथ ही उन्हें छह महीने तक जिला प्रशासन के अनुमति के बिना जिले के भीतर प्रवेश नहीं करना है.

आदतन अपराधी के कारण जिला बदर
बता दें रजनीकांत पांडेय के खिलाफ जिले के कई थानों में छह अपराध दर्ज हैं. साथ ही उसके खिलाफ 8 बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा चुकी है. वहीं पालू पटेल के खिलाफ जिले के कई थानों में 25 अपराध दर्ज है. साथ ही 15 प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा चुकी है. इतने कार्रवाईयों के बाद भी दोनों के अपराधिक प्रवृत्ति पर रोक नहीं लग पाई. दोनों अपराधियों को जिला बदर की कार्रवाई उनके आपराधिक कार्यों को ध्यान में रखकर की गई है., जिससे निकाय चुनाव के दौरान शांति का माहौल बना रहे.

कोरबाः निकाय चुनाव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले के दो बदमाशों को तड़ीपार किया गया है. कलेक्टर किरण कौशल ने दो आदतन अपराधी रजनीकांत पांडेय उर्फ बिट्टू पांडेय और जितेंद्र कुमार उर्फ पालू पटेल को छह महीने के लिए जिले से बाहर जाने का आदेश जारी किया है.

तड़ीपार कार्रवाई किए

छह महीने तक बिना अनुमति प्रवेश नहीं
यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा के तहत की गई है. निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने यह आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक दोनों अपराधियों को जिले से लगे अन्य जिले जांजगीर चांपा, बिलासपुर, रायगढ़, कोरिया, सरगुजा, मुंगेली और जशपुर के सीमाओं से भी बाहर जाने का आदेश है. साथ ही उन्हें छह महीने तक जिला प्रशासन के अनुमति के बिना जिले के भीतर प्रवेश नहीं करना है.

आदतन अपराधी के कारण जिला बदर
बता दें रजनीकांत पांडेय के खिलाफ जिले के कई थानों में छह अपराध दर्ज हैं. साथ ही उसके खिलाफ 8 बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा चुकी है. वहीं पालू पटेल के खिलाफ जिले के कई थानों में 25 अपराध दर्ज है. साथ ही 15 प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा चुकी है. इतने कार्रवाईयों के बाद भी दोनों के अपराधिक प्रवृत्ति पर रोक नहीं लग पाई. दोनों अपराधियों को जिला बदर की कार्रवाई उनके आपराधिक कार्यों को ध्यान में रखकर की गई है., जिससे निकाय चुनाव के दौरान शांति का माहौल बना रहे.

Intro:कोरबा. पुलिस द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी किरण कौशल ने दो अपराधियों रजनीकांत पाण्डेय उर्फ बिट्टू पाण्डेय और जितेन्द्र कुमार उर्फ पालू पटेल को आगामी छह महीने के लिये कोरबा जिले से बाहर जाने के आदेश जारी कर दिये हैं। निकाय चुनाव में जिले में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए दोनों बदमाशों को तड़ीपार किया गया है।

Body:दोनों पर यह जिला बदर की कार्यवाही उनके आपराधिक कृत्यों को देखते हुये जिले में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये की गई है।रजनीकांत पाण्डेय केविरूद्ध जिले के विभिन्न थानों में छह अपराध दर्ज हैं और उसके विरूद्ध 8 बार प्रतिबंधात्मककार्यवाही भी की जा चुकी है। अद्यतन अपराधी बिट्टू पाण्डेय आम जनता को डराने धमकाने,मारपीट कर भय का वातावरण बनाने में लगा रहता है। Conclusion:इसी तरह पालू पटेल के विरूद्ध भी जिलेके विभिन्न थानों में पच्चीस अपराध दर्ज हैं और 15 प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की जाचुकी है। इतनी कार्यवाहियोंके बाद भी पालू पटेल के आपराधिक जीवन पर कोई रोक नहीं लगी है। समाज में अशांति फैलाना,मारपीट, लड़ाई, झगड़ा, शराबखोरी कर अपराध करना उसकी दिनचर्या बन चुकी है। जन सामान्यकी सुरक्षा और शांति तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये दोनों पर जिला बदर की कार्यवाहीकी गई है। यह कार्यवाही छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा पांच ख के तहत् की गई है। नगरीय निकाय निर्वाचनएवं आगामी पंचायत निर्वाचन को ध्यान में रखते हुये दोनों अपराधियों को कोरबा जिले कीसीमा से लगे- जांजगीर चांपा, बिलासपुर, रायगढ़, कोरिया, सरगुजा, मुंगेली और जशपुर जिलेकी सीमाओं से भी बाहर जाने का आदेश जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी किया गया है। जिलादण्डाधिकारी न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना दोनों अपराधियों को इन जिलों की सीमाओंमें आगामी छह माह की अवधि तक किसी भी दशा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

बाइट।
रामगोपाल करियारे, डीएसपी मुख्यालय
Last Updated : Dec 15, 2019, 2:54 PM IST
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