कोरबा: ऐसे युवा जो शिक्षित तो हैं, लेकिन बेरोजगार हैं. इनके लिए खुशखबरी है. इन्हें बिजनेस सेट करने के लिए सरकार 25 लाख रुपए तक का लोन सैंक्शन करती है. इसके लिए कुछ नियमों को पूरा करना होगा.
बिजनेस लोन के लिए आखिरी तारीख: व्यापार करने के लिए 25 लाख रुपये तक का फायदा उठाने के लिए आवेदन करने की तिथि 20 दिसंबर है. कोरबा जिले के कलेक्ट्रेट स्थित जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के कार्यालय से युवा अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. हर जिले के कलेक्ट्रेट में जिला उद्योग विभाग का कार्यालय होता है. जहां से इस योजना का लाभ ले सकते हैं.
इन योग्यताओं को करना होगा पूरा : जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा योजना का लाभ लेने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं. जिसके अंतर्गत आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है. योजना का लाभ उठाने के लिए आठवीं तक की शिक्षा अनिवार्य है. उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, भूतपूर्व सैनिक, नक्सल प्रभावित परिवार के सदस्य और निःशक्तजन जैसे आरक्षित श्रेणी के आवदेकों की अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जा रही है. इसके अलावा एक परिवार से एक ही व्यक्ति आवेदन करने के लिए पात्र होगा.
परिवार की आय 3 लाख रुपये से हो कम: आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. इसी प्रकार आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्था या सहकारी बैंक का ऋण चूककर्ता नहीं होना चाहिए. आवेदक को प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ नहीं लिया होना चाहिए.
इतना मिलेगा अनुदान : मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को विनिर्माण उद्यम के लिए अधिकतम 25 लाख, सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख और व्यवसाय करने के लिए अधिकतम 2 लाख रुपये तक का ऋण बैंक से दिया जाएगा. इस योजना अंतर्गत अलग-अलग वर्गों के अनुसार युवाओं को डेढ़ लाख रुपए तक का अनुदान भी मिलेगा.