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कोरबा: लॉकडाउन में भी खुलेगी खाद-बीज की दुकानें, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

कोरबा में कलेक्टर ने खरीफ सीजन में किसानों को खेती के लिए जरूरी कृषि सामग्री, कृषि यंत्र, पंप स्पेयर आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लॉकडाउन में भी कृषि संबंधित दुकानों को संचालन की अनुमति दी है.

Permission to open agricultural shops
कृषि संबंधी दुकानों को खोलने की अनुमति
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Published : Jul 25, 2020, 5:19 PM IST

कोरबा: कोरोना वायरस से बचाव के लिए जिले के नगरीय क्षेत्रो में लागू प्रतिबंधात्मक नियम के दौरान अब खाद-बीज और कीटनाशक के साथ कृषि से संबंधित मशीनरी, स्पेयर पार्ट्स की दुकानें भी खुलेंगी. जिला प्रशासन ने कृषि संबंधित दुकानों को सुबह 6 से 10 बजे तक खोलने के लिए समय सीमा तय किया है. कलेक्टर ने इस संबंध में आदेश जारी किया है.

खरीफ सीजन में किसानों को खेती के लिए जरूरी कृषि सामग्री, कृषि यंत्र, पंप स्पेयर आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कृषि संबंधित दुकानों के संचालन की अनुमति दी गई है. कलेक्टर ने जिले के सभी कृषि सेवा केंद्रों को नियमित रूप से निर्धारित समय तक खोलने के आदेश दिए हैं, ताकि किसान अपनी जरूरत का सामान आसानी से इन दुकानों खरीद सकें. दुकानदारों को दुकान में आने वाले किसानों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित कराने और कोरोना प्रोटाकाॅल के तहत दुकान संचालन करने के निर्देश दिए गए हैं.

पढ़ें:-कवर्धा: एक्टिव कम्युनिटी सर्विलेंस की टीम घर-घर जाकर एकट्ठा करेगी जानकारी

बता दें, प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण शासन ने सभी जिला प्रशासन को प्रभाव के अनुरूप लॉकडाउन करने का आदेश जारी किया है. लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरुरी सामान और स्वास्थ्य सेवाओं को ही छूट मिली है, लेकिन लॉकडाउन के कारण कृषि कार्य भी बाधित हो रहा था. वहीं जुलाई और अगस्त महीने के बीच में ही खरीफ फसलों में खाद और उर्वरक डालना जरुरी होता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कृषि सेवा केंद्रों को बंद कर दिया गया है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने कृषि संबंधी सामान मिलने वाले दुकानों को खोलने के लिए थोड़ी ढील दी है. जिससे कृषि कार्य निरंतर चालू रह सके.

कोरबा: कोरोना वायरस से बचाव के लिए जिले के नगरीय क्षेत्रो में लागू प्रतिबंधात्मक नियम के दौरान अब खाद-बीज और कीटनाशक के साथ कृषि से संबंधित मशीनरी, स्पेयर पार्ट्स की दुकानें भी खुलेंगी. जिला प्रशासन ने कृषि संबंधित दुकानों को सुबह 6 से 10 बजे तक खोलने के लिए समय सीमा तय किया है. कलेक्टर ने इस संबंध में आदेश जारी किया है.

खरीफ सीजन में किसानों को खेती के लिए जरूरी कृषि सामग्री, कृषि यंत्र, पंप स्पेयर आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कृषि संबंधित दुकानों के संचालन की अनुमति दी गई है. कलेक्टर ने जिले के सभी कृषि सेवा केंद्रों को नियमित रूप से निर्धारित समय तक खोलने के आदेश दिए हैं, ताकि किसान अपनी जरूरत का सामान आसानी से इन दुकानों खरीद सकें. दुकानदारों को दुकान में आने वाले किसानों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित कराने और कोरोना प्रोटाकाॅल के तहत दुकान संचालन करने के निर्देश दिए गए हैं.

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बता दें, प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण शासन ने सभी जिला प्रशासन को प्रभाव के अनुरूप लॉकडाउन करने का आदेश जारी किया है. लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरुरी सामान और स्वास्थ्य सेवाओं को ही छूट मिली है, लेकिन लॉकडाउन के कारण कृषि कार्य भी बाधित हो रहा था. वहीं जुलाई और अगस्त महीने के बीच में ही खरीफ फसलों में खाद और उर्वरक डालना जरुरी होता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कृषि सेवा केंद्रों को बंद कर दिया गया है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने कृषि संबंधी सामान मिलने वाले दुकानों को खोलने के लिए थोड़ी ढील दी है. जिससे कृषि कार्य निरंतर चालू रह सके.

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