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कोंडागांव: कोविड-19 की रोकथाम के लिए नया प्लान, कलेक्टर ने दिए ये निर्देश

कोंडागांव में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कलेक्टर ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं.जिसके अनुसार जिले में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अब शाम 5 बजे तक ही खोलने की अनुमति प्रदान की गई है.

new guidelines for shopkeepers
कलेक्टर, कोंडागांव
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Published : Oct 4, 2020, 2:09 AM IST

कोंडागांव: कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार को देखते हुए कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने पिछले दिनों जिले के सभी अधिकारियों से नई रणनीति पर चर्चा की थी. चर्चा के बाद कलेक्टर ने कोरोना को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. जिसके अनुसार जिले में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अब शाम 5 बजे तक ही खोलने की अनुमति प्रदान की गई है. साथ ही डेयरी, दुग्ध, अखबार, मेडिकल एवं मेडिकल से संबंधित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का समय पहले के निर्धारित समयानुसार ही रहेगा.बता दें कि इससे पहले प्रतिष्ठानों को रात 9 बजे तक खुले रखने की अनुमति प्रदान की गई थी.

new guidelines for shopkeepers
नया आदेश

इस आदेश के अनुसार सभी दुकानदारों और व्यवसायियों को अपनी दुकान के सामने सामाजिक दूरी का पालन कराने हेतु काउटंर पर पारदर्शी झिल्ली लगानी होगी. दुकान के मुख्य के द्वार से 1 मीटर की दूरी पर दो रस्सी या बांस बल्ली लगाकर ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टेसिंग बनाए रखना सुनिश्चित करना होगा. साथ ही दुकान पर सैनिटाइजर और हाथ धोने की व्यवस्था करना आवश्यक होगा.

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नई गाइडलाइन

पढ़ें-छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में 5.56 प्रतिशत लोगों में पाई गई एंटीबॉडीज

सभी होटल, रेस्टोरेंट, गुपचुप ठेलों और अन्य ठेलों जहां खाद्य पदार्थ विक्रय किया जाता है. उनको अनिवार्य रूप से दस्ताना पहनकर ग्राहकों को खाद्य पदार्थ देना होगा. साथ ही प्रतिदिन नए दस्ताने का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा. सभी व्यापारिक संगठन अपनी दुकान के प्रवेश स्थल पर मास्क रखना सुनिश्चित करेंगें. बिना मास्क के दुकान में ग्राहकों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

कोंडागांव: कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार को देखते हुए कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने पिछले दिनों जिले के सभी अधिकारियों से नई रणनीति पर चर्चा की थी. चर्चा के बाद कलेक्टर ने कोरोना को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. जिसके अनुसार जिले में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अब शाम 5 बजे तक ही खोलने की अनुमति प्रदान की गई है. साथ ही डेयरी, दुग्ध, अखबार, मेडिकल एवं मेडिकल से संबंधित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का समय पहले के निर्धारित समयानुसार ही रहेगा.बता दें कि इससे पहले प्रतिष्ठानों को रात 9 बजे तक खुले रखने की अनुमति प्रदान की गई थी.

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नया आदेश

इस आदेश के अनुसार सभी दुकानदारों और व्यवसायियों को अपनी दुकान के सामने सामाजिक दूरी का पालन कराने हेतु काउटंर पर पारदर्शी झिल्ली लगानी होगी. दुकान के मुख्य के द्वार से 1 मीटर की दूरी पर दो रस्सी या बांस बल्ली लगाकर ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टेसिंग बनाए रखना सुनिश्चित करना होगा. साथ ही दुकान पर सैनिटाइजर और हाथ धोने की व्यवस्था करना आवश्यक होगा.

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सभी होटल, रेस्टोरेंट, गुपचुप ठेलों और अन्य ठेलों जहां खाद्य पदार्थ विक्रय किया जाता है. उनको अनिवार्य रूप से दस्ताना पहनकर ग्राहकों को खाद्य पदार्थ देना होगा. साथ ही प्रतिदिन नए दस्ताने का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा. सभी व्यापारिक संगठन अपनी दुकान के प्रवेश स्थल पर मास्क रखना सुनिश्चित करेंगें. बिना मास्क के दुकान में ग्राहकों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

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