कोंडागांव: राजस्व एवं खनिज विभाग की संयुक्त दल ने अवैध उत्खनन किये गये गढ्ढों की माप कर गौण खनिज के अवैध उत्खनन के लिए रायपुर निवासी ठेकेदार गुलाबचंद जैन के खिलाफ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71 के तहत मामला दर्ज कर लिया (Case registered against contractor Gulabchand Jain For illegal mining)है.
ईटीवी भारत ने किया था खबर प्रकाशित: कोंडागांव के बड़ेकनेरा क्षेत्र में अवैध मुरूम उत्खनन एवं परिवहन के संबंध में ETV Bharat में 8 जून को ''अवैध उत्खनन का शोर लेकिन अफसर दिख रहे कमजोर!'' खबर को प्रकाशित किया था. जिसपर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा और तहसीलदार विजय मिश्रा के निर्देश पर राजस्व विभाग एवं खनिज विभाग के सहायक खनिज अधिकारी गौतम कुमार नेताम एवं नायब तहसीलदार कोण्डागांव विजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में संयुक्त दल गठित कर उत्खनन वाले क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया.
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ठेकेदार गुलाबचंद जैन के खिलाफ मामला दर्ज: जहां मौके पर निरीक्षण में दल को अवैध उत्खनन एवं परिवहन करते कोई भी वाहन नहीं मिला. लेकिन उस स्थान में अवैध उत्खनन किये गये गड्ढों की माप कर गौण खनिज के अवैध उत्खनन के लिए रायपुर निवासी ठेकेदार गुलाबचंद जैन के खिलाफ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. इस दल में खनिज निरीक्षक नेहा टण्डन सहित राजस्व विभाग के कर्मचारी अधिकारी सम्मिलित हैं.
नियम को ताक में रखकर ठेकेदार कर रहे उत्खनन: फिलहाल ठेकेदार गुलाबचंद जैन को ग्राम भगदेवा से गौण खनिज मुरूम अथवा मिट्टी परिवहन की अनुमति 11.05.2022 से 10.08.2022 तक के लिए दी गई है. लेकिन ठेकेदार नियम को ताक में रखकर कहीं से भी मुरुम उत्खनन कर रहे हैं. जिस जगहों पर उत्खनन किया गया है, वहां के लिए किसी भी प्रकार की अनुमति प्रदान नहीं की गई थी.