कांकेर: जिले में कोरोना वायरस से संक्रमण के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं. संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए कलेक्टर चंदन कुमार ने कांकेर में 5 मई तक लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है.
कलेक्टर के पिछले आदेश में 19 अप्रैल से 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया था. जिसे अब बढ़ाकर 5 मई कर दिया गया है. लॉकडाउन के दौरान जिले की सभी सीमाएं पूरी तरह से सील रहेंगी. इस अवधि में सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लीनिक और पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खोलने की अनुमति होगी.
मेडिकल दुकान दवाओं की करेंगे होम डिलीवरी
मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे. शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक रायपुर निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति देगी. खाद्य नियंत्रक कोरोना नियमों के पालन की शर्तों के साथ उचित मूल्य दुकानों को खोलने के लिए अलग से आदेश जारी करेंगे.
छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए जारी किए गए कोविड-19 को लेकर नए दिशा-निर्देश
होम डिलीवरी वाहनों पर बैनर लगाना अनिवार्य
सभी प्रकार की मंडिया, थोक, फुटकर और ग्रॉसरी दुकाने बंद रहेंगी. लेकिन उक्त अवधि में सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक फल, सब्जी, किराना सामाग्री, ग्राॅसरी, पोल्ट्री, मटन, मछली और अंडा की होम डिलीवरी हो सकेगी. इनकी डिलीवरी केवल स्ट्रीट वेंडर, ठेले वाले, पिकअप, मिनी ट्रक अन्य उपयुक्त छोटे वाहनों के माध्यम से की ही जा सकेगी. वाहनों पर होम डिलीवरी का बैनर लगाना अनिवार्य होगा.
पेट्रोल पंप संचालक इन्हें दे सकेंगे पेट्रोल-डीजल
पेट्रोल पंप संचालक केवल शासकीय वाहन, शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, एटीएम कैश वैन, अस्पताल, मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित निजी वाहन, एम्बुलेंस, ग्राॅसरी होम डिलीवरी, एलपीजी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहनों को पेट्रोल-डीजल दे सकेंगे.
सीएम भूपेश बघेल ने PM से की विवेकानंद एयरपोर्ट को अपग्रेड करने की मांग
दुग्ध पार्लर और न्यूज हाॅकर का भी समय किया गया तय
दुग्ध पार्लर और दुग्ध वितरण, न्यूज पेपर हाॅकर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम 5 बजे से शाम 6.30 बजे तक अपनी सेवा दे सकेंगे.