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कहीं आपका बच्चा तो नहीं खा रहा एक्पायरी चीजें ? - Food department raids shops in Kanker

छत्तीसगढ़ में ऐसे कई फैक्ट्रियां हैं जो बच्चों के लिए खाद्य सामग्री उत्पाद बनाती हैं. लेकिन इनमें से कुछ बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहीं (Non standard food items were destroyed in Kanker) हैं.

Expiry food items were being sold in Kanker
कहीं आपका बच्चा तो नहीं खा रहा एक्पायरी चीजें
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Published : Jun 24, 2022, 7:04 PM IST

कांकेर : नगर में कई छोटे-बड़े दुकानदार कई किस्म की अमानक खाद्य सामग्री बेच रहे (Expiry food items were being sold in Kanker)थे. इनमें से कुछ खाद्य सामग्रियों पर ना तो कंपनी का नाम था और ना ही एक्सपायरी डेट.शहर के अधिकांश बच्चे इन खाद्य पदार्थों को धड़ल्ले से खा रहे थे.स्नैक्स बनाने वाले लोकल निर्माता बच्चों को ध्यान में रखकर ही खाद्य सामग्री बनाते हैं. ऐसे अमानक उत्पादों को धड़ल्ले से बाजार में बेचा जा रहा है. इस हाल में बिना नियम कानून के बेची जा रही खाद्य सामग्री न केवल बच्चों की सेहत बिगाड़ सकती है, बल्कि जानलेवा भी हो सकती है.

कांकेर खाद्य विभाग में नष्ट किया एक्सपायरी चीजें

खाद्य विभाग ने की कार्रवाई : खाद्य विभाग की टीम ने शहर के भीतर संचालित दो दुकानों से 21 हजार 7 सौ 75 रुपए की एक्सपायरी खाद्य समाग्री जब्त कर उन्हें नष्ट (Food department raids shops in Kanker)किया. एसडीएम धनंजय नेताम के मार्गदर्शन में पहुंची टीम ने मनीष एजेंसी के भंडारी पारा गोदाम से 17710 रुपये और थाना के सामने संचालित किराना स्टोर से 4065 रुपये के एक्सपायरी खाद्य सामग्री जब्त की.

अमानक खाद्य सामग्री हुईं नष्ट : जब्त की गई सभी एक्सपायरी खाद्य समाग्रियों को नष्ट भी किया (Non standard food items were destroyed in Kanker) गया. विभाग की इस कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ (Non standard food items were destroyed in Kanker) हैं. लोगों को भी मार्केट में मिलने वाली सभी खाद्य समाग्रियों की जांच कर सामान खरीदने की बात कही जा रही है

क्या हैं सामान बेचने के नियम : आपको बता दें कि 12 लाख से ज्यादा आय-व्यय वाले दुकानदारों को फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत लाइसेंस लेना आवश्यक (Rules for selling food items in Chhattisgarh) है. 12 लाख से कम आय वाले दुकानदारों को खाद्य औषधि प्रशासन विभाग में पंजीयन करना होता है. खाद्य सामग्री के पैकेट पर निर्माता कंपनी का नाम और पते का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए. यदि उत्पादक ने किसी खाद्य सामग्री में रंग मिलाया है, तो उसकी क्वालिटी का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए. खाद्य सामग्री के पैकेट पर न्यूट्रीशियन वैल्यू, बैज नंबर, निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट का अंकित होना आवश्यक है.

कांकेर : नगर में कई छोटे-बड़े दुकानदार कई किस्म की अमानक खाद्य सामग्री बेच रहे (Expiry food items were being sold in Kanker)थे. इनमें से कुछ खाद्य सामग्रियों पर ना तो कंपनी का नाम था और ना ही एक्सपायरी डेट.शहर के अधिकांश बच्चे इन खाद्य पदार्थों को धड़ल्ले से खा रहे थे.स्नैक्स बनाने वाले लोकल निर्माता बच्चों को ध्यान में रखकर ही खाद्य सामग्री बनाते हैं. ऐसे अमानक उत्पादों को धड़ल्ले से बाजार में बेचा जा रहा है. इस हाल में बिना नियम कानून के बेची जा रही खाद्य सामग्री न केवल बच्चों की सेहत बिगाड़ सकती है, बल्कि जानलेवा भी हो सकती है.

कांकेर खाद्य विभाग में नष्ट किया एक्सपायरी चीजें

खाद्य विभाग ने की कार्रवाई : खाद्य विभाग की टीम ने शहर के भीतर संचालित दो दुकानों से 21 हजार 7 सौ 75 रुपए की एक्सपायरी खाद्य समाग्री जब्त कर उन्हें नष्ट (Food department raids shops in Kanker)किया. एसडीएम धनंजय नेताम के मार्गदर्शन में पहुंची टीम ने मनीष एजेंसी के भंडारी पारा गोदाम से 17710 रुपये और थाना के सामने संचालित किराना स्टोर से 4065 रुपये के एक्सपायरी खाद्य सामग्री जब्त की.

अमानक खाद्य सामग्री हुईं नष्ट : जब्त की गई सभी एक्सपायरी खाद्य समाग्रियों को नष्ट भी किया (Non standard food items were destroyed in Kanker) गया. विभाग की इस कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ (Non standard food items were destroyed in Kanker) हैं. लोगों को भी मार्केट में मिलने वाली सभी खाद्य समाग्रियों की जांच कर सामान खरीदने की बात कही जा रही है

क्या हैं सामान बेचने के नियम : आपको बता दें कि 12 लाख से ज्यादा आय-व्यय वाले दुकानदारों को फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत लाइसेंस लेना आवश्यक (Rules for selling food items in Chhattisgarh) है. 12 लाख से कम आय वाले दुकानदारों को खाद्य औषधि प्रशासन विभाग में पंजीयन करना होता है. खाद्य सामग्री के पैकेट पर निर्माता कंपनी का नाम और पते का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए. यदि उत्पादक ने किसी खाद्य सामग्री में रंग मिलाया है, तो उसकी क्वालिटी का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए. खाद्य सामग्री के पैकेट पर न्यूट्रीशियन वैल्यू, बैज नंबर, निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट का अंकित होना आवश्यक है.

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