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कांकेर: आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी, कलेक्टर का आदेश - कोरोना वायरस लॉकडाउन

कांकेर कलेक्टर ने जिले में आवश्यक दुकानें खोलने के निर्देश दिए हैं. अब सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक दुकानें खोली जाएंगी. हालांकि कंटेंटमेंट जोन की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं है.

Shops of essential commodities will open
कलेक्टर ने दिए आदेश
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Published : May 25, 2020, 12:08 PM IST

कांकेर: कलेक्टर ने आदेश दिया है कि जिले में अब सिर्फ आवश्यक सेवा के अंतर्गत आने वाली दुकानें ही खुलेंगी. जिसके लिए सुबह 9 बजे से 3 बजे तक का समय तय किया गया है. वही कंटेटमेंट जोन की दुकानें नहीं खुलेंगी. जिले में अब तक कोरोना के 5 मामले सामने आ चुके हैं.

Shops of essential commodities will open
कलेक्टर ने दिए आदेश

ऐसे में अब एक बार फिर आवश्यक सेवा वाली दुकानें जैसे किराना, सब्जी, दूध, फल , मछली, मटन, चिकन, अण्डा की दुकानों को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है. इलेक्ट्रॉनिक दुकानों को 10 से 1 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है.

मेडिकल ,पेट्रोल पंप पहले की तरह खुलेंगे

मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप गैस एजेंसी पूर्व निर्धारित समय के मुताबिक संचालित किए जाएंगे. सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. मास्क पहनना भी अनिवार्य है. निर्धारित समय तक ही दुकान के संचालन की अनुमति दी गई है.

कांकेर: कलेक्टर ने आदेश दिया है कि जिले में अब सिर्फ आवश्यक सेवा के अंतर्गत आने वाली दुकानें ही खुलेंगी. जिसके लिए सुबह 9 बजे से 3 बजे तक का समय तय किया गया है. वही कंटेटमेंट जोन की दुकानें नहीं खुलेंगी. जिले में अब तक कोरोना के 5 मामले सामने आ चुके हैं.

Shops of essential commodities will open
कलेक्टर ने दिए आदेश

ऐसे में अब एक बार फिर आवश्यक सेवा वाली दुकानें जैसे किराना, सब्जी, दूध, फल , मछली, मटन, चिकन, अण्डा की दुकानों को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है. इलेक्ट्रॉनिक दुकानों को 10 से 1 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है.

मेडिकल ,पेट्रोल पंप पहले की तरह खुलेंगे

मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप गैस एजेंसी पूर्व निर्धारित समय के मुताबिक संचालित किए जाएंगे. सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. मास्क पहनना भी अनिवार्य है. निर्धारित समय तक ही दुकान के संचालन की अनुमति दी गई है.

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