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कांकेर : अब जेल की हवा काटेंगे आरोपी, चाकू की नोक पर विवाहिता से हुआ था गैंगरेप

. 21 मार्च की रात घर में अकेली विवाहिता को चाकू की नोक पर आरोपी कृष्णा जैन, विजय, वेंकटेश नाग, गजेन्द सूर्यवंशी, हंसराज जैन ने अपरहण कर गांव के तालाब के पास ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया था. जिसके बाद विशेष न्यायालय में पांच आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है.

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Published : May 17, 2019, 8:26 PM IST

आरोपी

कांकेर : दुर्गुकोंदल में दो साल पहले गैंगरेप का मामला सामने आया था, जिसके बाद विशेष न्यायालय में पांच आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है.

अब जेल की हवा काटेंगे आरोपी,

21 मार्च की रात घर में अकेली विवाहिता को चाकू की नोक पर आरोपी कृष्णा जैन, विजय, वेंकटेश नाग, गजेन्द सूर्यवंशी, हंसराज जैन ने अपरहण कर गांव के तालाब के पास ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया था. इसके बाद आरोपी महिला को वहीं पर छोड़कर भाग गए थे.

महिला ने घर आकर अपने पति को पूरे मामले से अवगत कराया, जिसके बाद दुर्गुकोंदल थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर सभी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया था.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमंत सराफ ने पीड़िता के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और परिस्थिति जनक साक्ष्य के आधार पर पांचों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

कांकेर : दुर्गुकोंदल में दो साल पहले गैंगरेप का मामला सामने आया था, जिसके बाद विशेष न्यायालय में पांच आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है.

अब जेल की हवा काटेंगे आरोपी,

21 मार्च की रात घर में अकेली विवाहिता को चाकू की नोक पर आरोपी कृष्णा जैन, विजय, वेंकटेश नाग, गजेन्द सूर्यवंशी, हंसराज जैन ने अपरहण कर गांव के तालाब के पास ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया था. इसके बाद आरोपी महिला को वहीं पर छोड़कर भाग गए थे.

महिला ने घर आकर अपने पति को पूरे मामले से अवगत कराया, जिसके बाद दुर्गुकोंदल थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर सभी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया था.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमंत सराफ ने पीड़िता के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और परिस्थिति जनक साक्ष्य के आधार पर पांचों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Intro:कांकेर - दुर्गुकोंदल में दो साल पहले हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायालय ने पांच आरोपियों को उम्र कैद( अंतिम सांस तक जेल की सज़ा ) सुनाई है । मामला मार्च 2017 का है । Body:21 मार्च की रात घर मे अकेली विवाहिता को चाकू की नोक पर आरोपी कृष्णा जैन , विजय , वेंकटेश नाग , गजेन्द सूर्यवंशी, हंसराज जैन के द्वारा अपरहण कर गांव के तालाब के पास ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया था , जिसके बाद आरोपी महिला को वही छोड़कर फरार हो गए थे , महिला ने घर आकर अपने पति को पूरे मामले से अवगत करवाया जिसके बाद दुर्गुकोंदल थाना में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी , पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर सभी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया था , जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमंत सराफ ने पीड़िता के बयान , मेडिकल रिपोर्ट और परिस्तिथि जनक साक्ष्य के आधार पर पांचों आरोपियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई हैConclusion:न्यायाधीश ने जजमेंट में पांचों आरोपियों को अंतिम सांस तक जेल में रखने का उल्लेख किया है।

बाईट- सौरभ मणि मिश्रा शासकीय अधिवक्ता
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