कांकेरः बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए कांकेर जिले में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है. जिला प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू को लेकर दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं. जारी गाइडलाइन को सख्ती से पालन काराने के निर्देश दिए गए हैं. कलेक्टर ने बताया कि इस दौरान नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी. नाइट कर्फ्यू के उल्लंघन करते पाए जाने पर व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को 15 दिनों के लिए सील कर दिया जाएगा.
नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई
कलेक्टर चन्दन कुमार ने जिले के सभी नगर पंचायतों और नगर पालिका की सीमा क्षेत्र में आने वाली दुकानों पर नजर करने का निर्देश दिए हैं. नाइट कर्फ्यू के दौरान नियमों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं. उन्होंने बताया कि कोई भी दुकानदार अगर नियमों को तोड़ता है तो उसकी दुकान सील की जाएगी. निर्धारित समय के अनुसार ही दुकान खोलने की अपील की गई है.
सुबह 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुलेंगी दुकानें
जारी दिशा-निर्देश के अनुसार सभी प्रकार की स्थायी और अस्थायी दुकानें सुबह 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुलेंगी. रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा को एक घंटे की अतिरिक्त छूट दी गई है. ये रात 10 बजे तक इनडोर डायनिंग के लिए खोले जाएंगे. वहीं रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा को टेक-अवे और होम डिलीवरी के लिए रात 11.30 बजे तक संचालित करने की छूट दी गई है.
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पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर्स नियंत्रण से बाहर
शहर में पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर्स को नाइट कर्फ्यू से नियंत्रण से मुक्त रखा गया है. सभी दुकानों के सामने दुकानदारों को समय-सारणी का नोटिस लगाना होगा. सभी व्यापारियों, कर्मचारियों, ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा.
कलेक्टर ने दी नियमों की जानकारी
कलेक्टर ने कहा है कि अगर किसी बाजार या अन्य किसी क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है, तो उस क्षेत्र के सभी दुकानें और संस्थान बंद रहेंगे. कंटेनमेंट जोन के लिए लागू सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा. इस दौरान नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.