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कवर्धा: कुछ शर्तों के साथ कलेक्टर ने विवाह कार्यक्रम के आयोजन को दी मंजूरी

कवर्धा कलेक्टर अवनीश शरण ने शहरवासियों को राहत दी है. जिनकी शादी अप्रैल में होने वाली थी या फिर मई में होने वाली है, उन्हें विवाह समारोह आयोजित करने की अनुमति मिली है, लेकिन इसके लिए लोगों को कुछ शर्तों को मानना होगा.

Collector Avnish Sharan
कलेक्टर अवनीश शरण
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Published : May 2, 2020, 2:39 PM IST

कवर्धा: जिले के उन लोगों के लिए राहतभरी खबर है, जिनकी शादी अप्रैल में होने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण नहीं हो सकी. कुछ लोगों की शादी मई में होने वाली है, लेकिन लॉकडाउन के कारण वे भी असमंजस में थे. ऐसे लोगों को कलेक्टर अवनीश शरण ने शादी करने की छूट दे दी है. कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि किसी भी विवाह कार्यक्रम में लॉकडाउन की शर्तों का उल्लंघन नहीं हो.

Terms and conditions apply for marriage program
विवाह कार्यक्रम के लिए नियम और शर्त लागू

कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन में सभी प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम पर प्रशासन ने रोक लगा दी है. इसके कारण गर्मी की छुट्टियों में विवाह का कार्यक्रम भी रुक गया है. जिन लोगों की शादी की तारीख मुहूर्त के अनुसार लॉकडाउन से पहले ही फिक्स कर ली गई थी, उन लोगों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी.

Application form for marriage program
विवाह कार्यक्रम के लिए आवेदन पत्र
Application form for marriage program
विवाह कार्यक्रम के लिए आवेदन पत्र

शादी विवाह कार्यक्रमों को मिली छूट

भवन, हलवाई, बैंड, गाड़ी डेकोरेशन वालों को एडवांस तो पहले ही दे दिया जाता है, लेकिन लॉकडाउन में शादी की अनुमति नहीं मिलने से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है. ऐसी स्थिति में एडवांस में दिए पैसे को वापस लेने में मुश्किल हो रही है. इसे ध्यान में रखते हुए कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने शादी करने वालों को बड़ी राहत दी है. कलेक्टर ने लॉकडाउन के दौरान शादी करने की छूट दी है. इसके लिए नियम और शर्तें लागू की गई हैं. जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारियों को इस अनुमति के लिए जवाबदेही दी गई है.

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करना होगा नियमों का पालन

कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि जिन लोगों को शादी करनी है, वे कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें इन नियमों का पालन करना होगा.

  • अपने क्षेत्र के एसडीएम कार्यालय से अनुमति लेनी होगी.
  • शादी के दौरान वर, वधु और समस्त लोग मास्क का प्रयोग करेंगे.
  • विवाह में वर-वधु समेत कुल बीस लोग ही उपस्थित रहेंगे.
  • सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे.
  • अपने क्षेत्र के थाने में शादी की जानकारी देनी होगी.
  • किसी भी तरह के ध्वनि यंत्रों का इस्तेमाल नहीं होगा.

कवर्धा: जिले के उन लोगों के लिए राहतभरी खबर है, जिनकी शादी अप्रैल में होने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण नहीं हो सकी. कुछ लोगों की शादी मई में होने वाली है, लेकिन लॉकडाउन के कारण वे भी असमंजस में थे. ऐसे लोगों को कलेक्टर अवनीश शरण ने शादी करने की छूट दे दी है. कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि किसी भी विवाह कार्यक्रम में लॉकडाउन की शर्तों का उल्लंघन नहीं हो.

Terms and conditions apply for marriage program
विवाह कार्यक्रम के लिए नियम और शर्त लागू

कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन में सभी प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम पर प्रशासन ने रोक लगा दी है. इसके कारण गर्मी की छुट्टियों में विवाह का कार्यक्रम भी रुक गया है. जिन लोगों की शादी की तारीख मुहूर्त के अनुसार लॉकडाउन से पहले ही फिक्स कर ली गई थी, उन लोगों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी.

Application form for marriage program
विवाह कार्यक्रम के लिए आवेदन पत्र
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विवाह कार्यक्रम के लिए आवेदन पत्र

शादी विवाह कार्यक्रमों को मिली छूट

भवन, हलवाई, बैंड, गाड़ी डेकोरेशन वालों को एडवांस तो पहले ही दे दिया जाता है, लेकिन लॉकडाउन में शादी की अनुमति नहीं मिलने से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है. ऐसी स्थिति में एडवांस में दिए पैसे को वापस लेने में मुश्किल हो रही है. इसे ध्यान में रखते हुए कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने शादी करने वालों को बड़ी राहत दी है. कलेक्टर ने लॉकडाउन के दौरान शादी करने की छूट दी है. इसके लिए नियम और शर्तें लागू की गई हैं. जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारियों को इस अनुमति के लिए जवाबदेही दी गई है.

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करना होगा नियमों का पालन

कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि जिन लोगों को शादी करनी है, वे कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें इन नियमों का पालन करना होगा.

  • अपने क्षेत्र के एसडीएम कार्यालय से अनुमति लेनी होगी.
  • शादी के दौरान वर, वधु और समस्त लोग मास्क का प्रयोग करेंगे.
  • विवाह में वर-वधु समेत कुल बीस लोग ही उपस्थित रहेंगे.
  • सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे.
  • अपने क्षेत्र के थाने में शादी की जानकारी देनी होगी.
  • किसी भी तरह के ध्वनि यंत्रों का इस्तेमाल नहीं होगा.
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