जशपुरः जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच एक बार फिर लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है. जशपुर में लॉकडाउन के बावजूद कोरोना संक्रमण का ग्राफ कम नहीं हो रहा है. बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर महादेव कावरे ने जिले में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया है. अब 15 मई से लेकर 23 मई रात 12 बजे तक टोटल लॉकडाउन को बढ़ाया गया है. इस दौरान जिले की सभी सीमाएं पूरी तरह से सील रहेंगी. लॉकडाउन के दौरान अतिआवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी. कलेक्टर ने कहा है कि इस दौरान नियम का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
कलेक्टर ने दी जानकारी
जिले में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं. जिसको देखते हुए तीसरी बार लॉकडाउन की अवधि में विस्तार किया गया है. कलेक्टर महादेव कावरे ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि 15 मई की रात 12 बजे से लेकर 23 मई रात 12 बजे तक जिले में लॉकडाउन जारी रहेगा. इस दौरान साप्ताहिक और दैनिक बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे. लोगों के घरों से निकलने पर प्रतिबंध रहेगा. उन्होंने बताया कि इस दौरान केवल आपातकालीन मेडिकल जरूरतों के लिए ही घर से निकलने की अनुमति होगी. गैस सिलेंडर सिर्फ ऑनलाइन बुक किए जाएंगे. दूध, फल, सब्जी और अखबार वितरण के लिए पहले से निर्धारित समय और नियम लागू होंगे.
बिलासपुर में 24 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया
राशन की होगी होम डिलीवरी
किराना दुकानदारों को आवश्यक खाद्य सामग्री सुबह 8:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक होम डिलीवरी की छूट दी गई है. इस दौरान दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी. कृषि कार्य के लिए बीज, खाद, कृषि यंत्र, कृषि यंत्र समस्त दुकानें खुलेंगी. खाद गोदाम में लोडिंग-अनलोडिंग का काम सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक हो सकेगा. इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लंबर को घरों में जाकर एसी, कूलर, पंखा लगाने और रिपेयर करने की अनुमति दी गई है. वहीं आटा चक्की की दुकानें भी सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी.
जरूरी सेवाओं के लिए मिलेगा ईंधन
पेट्रोल पंप पर केवल शासकीय वाहन, शासकीय कार्य में लगे वाहन, एटीएम केस वाहन, अस्पताल और मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित निजी वाहनों को पेट्रोल-डीजल देने की छूट होगी. वहीं शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, एंबुलेंस, एलपीजी वाहन, मीडिया कर्मी, प्रेस वाहन और अन्य जरूरी वाहनों को भी पेट्रोल-डीजल दिया जाएगा.
शराब दुकानें रहेगी बंद
सरकारी अंग्रेजी और देसी शराब की दुकानें बंद रहेंगी. वहीं अंग्रेजी और देसी शराब की होम डिलीवरी कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए किया जाएगा. इस दौरान कोरियर सेवा चालू रहेगी. ई-कॉमर्स कुरियर सेवाओं को चालू करने की अनुमति दी गई है. साथी जिले के सभी धार्मिक सांस्कृतिक और पर्यटन स्थलों पर आम जनता को जाने-आने पर पूरी प्रतिबंध रहेगा. इस दौरान इमरजेंसी में जिले से बाहर आने जाने के लिए प्रशासन से ई-पास लेना जरूरी होगा.