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Janjgir Harsh Firing Case शादी समारोह में हर्ष फायरिंग, पुलिस ने जब्त किए पिस्टल और कारतूस - एसपी विजय अग्रवाल

जांजगीर चांपा जिला पंचायत उपाध्यक्ष कांग्रेस नेता के बेटे के आशीर्वाद समारोह में हुई हवाई फायरिंग के मामले में पामगढ़ पुलिस ने मौके के निरीक्षण किया . इस दौरान गवाहों से बयान लिया गया. बयान के बाद 2 एयर पिस्टल और 2 लाइसेंसी पिस्टल के साथ 77 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं.

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शादी समारोह में हर्ष फायरिंग मामले में पुलिस की कार्रवाई
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Published : Feb 15, 2023, 12:14 PM IST

Updated : Feb 15, 2023, 1:25 PM IST

जांजगीर चांपा : जिले के कांग्रेस नेता के बेटे की शादी इन दिनों चर्चा का विषय है. वजह है वर वधू के आशीर्वाद समारोह में ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग किया जाना.जिला पंचायत उपाध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप सिंह कांग्रेस नेता के बेटे की रिसेप्शन में दूल्हा-दुल्हन से लेकर रिश्तेदारों तक ने ताबड़तोड़ पिस्टल से हवा में फायरिंग की. सब ने एक-एक कर रिवाल्वर और पिस्टल से आसमान में कई गोलियां हवा में दागी. 12 फरवरी को ग्राम रसौटा में आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया गया था, हवाई फायरिंग को देख कर मौके पर उपस्थित रिश्तेदारों ने खूब वाहवाही करने के बाद तारीफ की. वहीं बड़े शान से सोशल मीडिया में इसका वीडियो अपलोड किया गया. जब मामले की जानकारी एसपी विजय अग्रवाल को हुई तो कार्रवाई करने के लिए पामगढ़ थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया.


पुलिस ने जांच की शुरु: इस मामले में एएसपी अनिल कुमार सोनी ने बताया कि '' कार्यक्रम के दौरान महिला और पुरुषों ने शस्त्र चलाने का वीडियो सोशल मीडिया में पोस्ट किया था. इस पर कार्रवाई करते हुए गवाहों का कथन लिया गया और मौके स्थल का निरीक्षण हुआ. जो शस्त्रधारी हैं लाइसेंस के शर्तो का उलंघन करना पाया गया. जहां लाइसेंस धारी शांतनु प्रताप सिंह की लाइसेंसी पिस्टल, 2 खाली कारतूस के खोखे बरामद किए गए हैं. साथ ही 47 जिंदा कारतूस को भी बरामद किया गया है. राघवेंद्र प्रताप सिंह का भी लाइसेंसी पिस्टल और 30 जिंदा कारतूस पुलिस ने जब्त किया है. इसके अलावा 2 एयर पिस्टल को भी बरामद किया गया है. इस मामले में दोनों पिता पुत्र की लाइसेंस निरस्त करने और दोनों की शस्त्रों को राजसात करने के लिए पुलिस अधीक्षक ने कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी को प्रतिवेदन भेजने की तैयारी की है.''

ये भी पढ़ें- कांग्रेस नेता के घर शादी, दूल्हा दुल्हन ने चलाया पिस्टल


क्या हैं नियम : जानकारों के मुताबिक नियमानुसार हर्ष फायरिंग लाइसेंस धारी भी नहीं कर सकता है.लाइसेंसी बन्दूक या पिस्टल से हर्ष फायरिंग पूरी तरह से प्रतिबंधित है.ना तो लाइसेंस जिसके नाम पर है वो गोली चला सकता और ना ही अपने परिजनों को चलाने की मंजूरी दे सकता है, ऐसा करना क़ानूनन अपराध की श्रेणी में आता है.

जांजगीर चांपा : जिले के कांग्रेस नेता के बेटे की शादी इन दिनों चर्चा का विषय है. वजह है वर वधू के आशीर्वाद समारोह में ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग किया जाना.जिला पंचायत उपाध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप सिंह कांग्रेस नेता के बेटे की रिसेप्शन में दूल्हा-दुल्हन से लेकर रिश्तेदारों तक ने ताबड़तोड़ पिस्टल से हवा में फायरिंग की. सब ने एक-एक कर रिवाल्वर और पिस्टल से आसमान में कई गोलियां हवा में दागी. 12 फरवरी को ग्राम रसौटा में आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया गया था, हवाई फायरिंग को देख कर मौके पर उपस्थित रिश्तेदारों ने खूब वाहवाही करने के बाद तारीफ की. वहीं बड़े शान से सोशल मीडिया में इसका वीडियो अपलोड किया गया. जब मामले की जानकारी एसपी विजय अग्रवाल को हुई तो कार्रवाई करने के लिए पामगढ़ थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया.


पुलिस ने जांच की शुरु: इस मामले में एएसपी अनिल कुमार सोनी ने बताया कि '' कार्यक्रम के दौरान महिला और पुरुषों ने शस्त्र चलाने का वीडियो सोशल मीडिया में पोस्ट किया था. इस पर कार्रवाई करते हुए गवाहों का कथन लिया गया और मौके स्थल का निरीक्षण हुआ. जो शस्त्रधारी हैं लाइसेंस के शर्तो का उलंघन करना पाया गया. जहां लाइसेंस धारी शांतनु प्रताप सिंह की लाइसेंसी पिस्टल, 2 खाली कारतूस के खोखे बरामद किए गए हैं. साथ ही 47 जिंदा कारतूस को भी बरामद किया गया है. राघवेंद्र प्रताप सिंह का भी लाइसेंसी पिस्टल और 30 जिंदा कारतूस पुलिस ने जब्त किया है. इसके अलावा 2 एयर पिस्टल को भी बरामद किया गया है. इस मामले में दोनों पिता पुत्र की लाइसेंस निरस्त करने और दोनों की शस्त्रों को राजसात करने के लिए पुलिस अधीक्षक ने कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी को प्रतिवेदन भेजने की तैयारी की है.''

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क्या हैं नियम : जानकारों के मुताबिक नियमानुसार हर्ष फायरिंग लाइसेंस धारी भी नहीं कर सकता है.लाइसेंसी बन्दूक या पिस्टल से हर्ष फायरिंग पूरी तरह से प्रतिबंधित है.ना तो लाइसेंस जिसके नाम पर है वो गोली चला सकता और ना ही अपने परिजनों को चलाने की मंजूरी दे सकता है, ऐसा करना क़ानूनन अपराध की श्रेणी में आता है.

Last Updated : Feb 15, 2023, 1:25 PM IST
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