ETV Bharat / state

जांजगीर चांपा: पिता की बेरहमी से हत्या करने वाले बेटे को आजीवन कारावास - बेटे को आजीवन कारावास

सक्ती न्यायालय में अपने पिता की हत्या करने वाले आरोपी शिव कुमार कश्यप को भारतीय दंड संहिता की 450 और 302 धाराओं के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाइ गई है.

पुलिस की कैद में आरोपी
author img

By

Published : Mar 31, 2019, 8:52 AM IST

वीडियो
जांजगीर चांपा: जिले के सक्ती न्यायालय में अपने पिता की हत्या करने वाले आरोपी शिव कुमार कश्यप को भारतीय दंड संहिता की 450 और 302धाराओं के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाइ गई है. शिव कुमार ने जमीन संबंधी विवादों को लेकर अपने पिता की हत्या की थी.


मामला 26 जून 2016 की है जहां हसौद थाने क्षेत्र के मल्दा गांव में जमीन संबंधी झगड़े के कारण शिव कुमार ने अपने पिता गणेश पर धारदार टंगिया से तीन बार वार कर हत्या कर दी थी. सुबह करीब 5 बजे आरोपी के भाई की पत्नी कांती ने देखा की उसके ससुर मरे पड़े है. गणेश के सिर में गंभीर चोट आने से मृत्यु हो जाने पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की पतासाजी कर रही थी. शंका के आधार पर शिवकुमार से कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया था.


मामले की विवेचना करने के बाद न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया था. प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिसके आधार पर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. साथ ही 500-500 का अर्थदंड भी दंडित किया गया है. अर्थदंड की राशि अदा नहीं किए जाने पर पृथक को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतायी जाने का आदेश दिया गया है.

वीडियो
जांजगीर चांपा: जिले के सक्ती न्यायालय में अपने पिता की हत्या करने वाले आरोपी शिव कुमार कश्यप को भारतीय दंड संहिता की 450 और 302धाराओं के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाइ गई है. शिव कुमार ने जमीन संबंधी विवादों को लेकर अपने पिता की हत्या की थी.


मामला 26 जून 2016 की है जहां हसौद थाने क्षेत्र के मल्दा गांव में जमीन संबंधी झगड़े के कारण शिव कुमार ने अपने पिता गणेश पर धारदार टंगिया से तीन बार वार कर हत्या कर दी थी. सुबह करीब 5 बजे आरोपी के भाई की पत्नी कांती ने देखा की उसके ससुर मरे पड़े है. गणेश के सिर में गंभीर चोट आने से मृत्यु हो जाने पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की पतासाजी कर रही थी. शंका के आधार पर शिवकुमार से कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया था.


मामले की विवेचना करने के बाद न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया था. प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिसके आधार पर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. साथ ही 500-500 का अर्थदंड भी दंडित किया गया है. अर्थदंड की राशि अदा नहीं किए जाने पर पृथक को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतायी जाने का आदेश दिया गया है.

रामनारायण गौतम/सक्ती/जांजगीर चाम्पा/छत्तीसगढ़/31-03-2019


जांजगीर चाम्पा:- सक्ति न्यायालय श्रीमान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश  वंदना दीपक देवांगन सक्ती के न्यायालय में अपने पिता की हत्या करने के आरोप में कलयुगी पुत्र आरोपी शिव कुमार कश्यप, उम्र-36 वर्ष, निवासी ग्राम मल्दा, थाना हसौद जिला-जांजगीर-चांपा को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 450 एवं 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। शासन की ओर से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक उदय कुमार वर्मा ने बताया कि आरोपी शिव कुमार कश्यप घटना दिनांक 26/06/2016 के मध्य रात्रि 2-3 बजे के बीच घटना स्थल ग्राम मल्दा थाना हसौद में जमीन संबंधी झगड़े व रंजीश के कारण अपने पिता गणेश उर्फ परउ को उसके घर के परछी में सोये स्थिति में धारदार टंगिया से तीन बाद सिर पर वार कर मृत्यु कारित कर दिया था। सुबह करीब 5 बजे आरोपी शिव कुमार के भाई राजू कश्यप की पत्नी कांती उठकर देखी तो उसके ससूर परउ उर्फ गणेश मरे पड़े थे। मृतक परउ उर्फ गणेश के सिर में गंभीर चोंट आने से मृत्यु हो जाने पर अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया। पुलिस थाना हसौद के द्वारा अपराध क्रमांक-84/2016 पंजीबद्ध कर आरोपी की पतासाजी में जुट गई और शंका के आधार पर मृतक का पुत्र शिवकुमार कश्यप से कड़ी पुछताछ करने पर वह पहले तो आनाकानी करता रहा बाद में पुलिस के द्वारा कड़ाई से पुछताछ करने पर वह अपने पिता का हत्या करना स्वीकार किया गया। जिस पर से पुलिस थाना हसौद के द्वारा संपूर्ण विवेचना उपरांत न्यायिक मजिस्टेªट प्रथम श्रेणी जैजैपुर के न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया जहां से प्रकरण उपार्पण उपरांत न्यायालय  वंदना दीपक देवांगन द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सक्ती के न्यायालय में प्रकरण का विचारण किया गया। प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष के द्वारा मामले में साक्ष्य प्रस्तुत किये गये। जिस पर विद्वान न्यायाधीश  वंदना दीपक देवांगन ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वही अपर लोक अभियोजक उदय कुमार वर्मा ने बहस के दौरान बतायाा कि आरोपी द्वारा कारित अपराध से परिवार एवं समाज जैसे संस्था पर दुष्प्रभाव पड़ता है। आरोपी के द्वारा मृतक पराउराम उर्फ गणेश से जमीन संबंधी विवाद को लेकर अपने पिता की निर्ममता पूर्वक हत्या किया है जो गंभीर प्रकृति का अपराध है। इस प्रकार के अपराध में आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा से दण्डादिष्ट किया जावे ताकि समाज में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। इस प्रकार आरोपी शिव कुमार कश्यप को धारा 450 भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 302 भादवि  के अपराध के लिये आजीवन कारावास के सजा से दण्डित किया गया है साथ ही साथ दोनो धाराओं में 500-500 का अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड की राशि अदा नही करने पर पृथक से तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतायी जाने का आदेश दिया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से उदय कुमार वर्मा अपर लोक अभियोजक सक्ती ने पैरवी किया।
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.