जांजगीर चांपाः जांजगीर चांपा में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए डीएम जितेन्द्र कुमार शुक्ला ने बड़ा एक्शन लिया है. उन्होंने सभी स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र, सभी आवासीय संस्थाएं, स्कूली बच्चों के हॉस्टल, सभी लायब्रेरी और स्वीमिंगपूल को आगामी आदेश तक बंद रखने का आदेश दिया है. डीएम ने आदेश में कहा कि
सभी स्कूल संस्थाओ में ऑनलाइन classes चलेंगी.
सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य
डीएम ने कहा कि सभी को मास्क पहनना और social distancing का पालन करना अनिवार्य होगा. जांजगीर चांपा में कोविड संक्रमण दर 4 प्रतिशत से अधिक हो गया है. जिसके चलते ये प्रतिबन्ध लगाया गया है. कलेक्टर ने बताया कि इस आदेश का उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों को धीमी करना नहीं है, बल्कि आम जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा के मद्देनजर कोविड के संक्रमण के विस्तार को रोकना है. आदेश के अंतर्गत गैर व्यवसायिक गतिविधियों पर रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रोक रहेगी. आदेश धारा 144 और महामारी नियंत्रण अधिनियम के तहत जारी किया गया है.
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कंटेनमेंट जोन में इलाज के निर्देश
जिला दंडाधिकारी ने विकासखंड के तहत कोविड संक्रमित मरीजों वाले इलाकों को कंटेनमेंट जोन के तहत इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. उन्होंने SP, CMHO, समस्त खंड चिकित्सा अधिकारी, सभी एसडीएम को निर्देशित कर कहा है कि वे जिला के सभी कोविड केयर सेंटर और अस्पतालों को कोविड संक्रमित मरीजों की इलाज के लिए पूर्ण रूप से तैयार करें.