जगदलपुर: बस्तर जिले में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है. कोरोना संक्रमण से बचाव और इसके प्रसार को रोकने के लिए जारी प्रतिबंधों को और सख्त कर दिया गया है. इसी कड़ी में बस्तर जिले में मंगलवार रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है. इसके साथ ही व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन रात 8 बजे तक करने की छूट दी गई है.
रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू
रात 8 बजे के बाद दुकान खुली पाए जाने पर दुकानदार के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होंगे. इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने की मनाही थी, इसमें आंशिक संशोधन करते हुए होटल, रेस्टोरेंट बैठकर खाना खाने के लिए रात 10 बजे तक की अनुमति दी गई है. होटल, रेस्टोरेंट संचालक रात 11.30 बजे तक टेक अवे की सुविधा ग्राहकों को दे सकते हैं.
दंतेवाड़ा: कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए गाइडलाइन जारी
बेवजह घूमने वालो पर होगी कार्रवाई
बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने जारी आदेश में कहा है कि नाइट कर्फ्यू के दौरान जिले में जरुरी काम होने पर ही लोग घरों से बाहर निकलेंगे. बेवजह घूमने पर प्रतिबंध रहेगा. जो भी व्यक्ति इसका उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ महामारी नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.
दंतेवाड़ा में भी आदेश जारी
दंतेवाड़ा में भी कोरोना संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण (prevention of corona infection) के लिए जिला प्रशासन अलर्ट है. सभी नगरीय निकायों सहित निकायों के सीमा क्षेत्र के भीतर स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठानों को निर्धारित समय में खुला रखने के आदेश जारी किए गए हैं. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं.