जगदलपुर: छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक सोमवार को अपने एक दिवसीय प्रवास पर बस्तर पहुंचीं. उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में महिला आयोग के 84 मामलों में सुनवाई की. इन 84 मामलों में मुख्य रूप से एक महिला को सहायक शिक्षक पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने के आदेश के साथ ही अपने बेटे को खो चुकी एक मां को 50 हजार रुपए आर्थिक मदद देने का भी आदेश संबंधित विभाग के अधिकारी को दिया गया.
महिला आयोग ने लंबे समय से नौकरी की मांग कर रहे एनएमडीसी स्टील प्लांट के भू-प्रभावित बेटियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए इस मामले की जांच और सर्वे के लिए आयोग ने 6 सदस्यीय टीम का गठन किया. यह टीम अगले एक महीने में भू-प्रभावित बेटियों को नौकरी के संबंध में जिला प्रशासन और एनएमडीसी के द्वारा दिए जाने वाले सारे दस्तावेज की जांच करेंगे. जिसकी रिपोर्ट महिला आयोग को सौंपी जाएगी.
71 भू-प्रभावित बेटियों को नौकरी देने का मामला
किरणमयी ने बताया कि पिछली सुनवाई में नगरनार में निर्माणाधीन एनएमडीसी स्टील प्लांट में कुल 71 भू प्रभावित बेटियों को नौकरी नहीं दिए जाने के संबंध में आयोग को शिकायत मिली थी. इस मामले में सुनवाई भी की गई थी. जिसके बाद आगे की सुनवाई के लिए 18 जनवरी की तारीख तय की गई थी. अध्यक्ष ने बताया कि सोमवार को एनएमडीसी के अधिकारियों से इस मामले में काफी लंबा चर्चा हुई. उनका पक्ष भी आयोग ने जाना.
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अधिकारियों ने जारी की गलत इंटरप्रिटेशन
बातचीत के दौरान पता चला कि भू-प्रभावित बेटियों को नौकरी देने के संबंध में तत्कालीन जिला प्रशासन के अधिकारियों ने गलत इंटरप्रिटेशन जारी किया था. जिस पर बस्तर के वर्तमान कलेक्टर रजत बंसल को अध्यक्ष ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए पूरी जांच करने की जवाबदारी दी. साथ ही एनएमडीसी के अधिकारियों को भी पूरे दस्तावेज प्रशासन को दिखाने को भी कहा.
बेटियों में जागी उम्मीद
भू-प्रभावित बेटियों को प्रबंधन की ओर से नौकरी नहीं दिए जाने के संबंध में लगातार जिले की बेटियां विरोध कर रहीं थी. जिसके बाद यह मामला महिला आयोग के पास पहुंचा था.