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गरियाबंद: तंबाकू बिक्री करने वाले दुकानों पर नए नियम, पालन न करने पर लगाया जाएगा जुर्माना

जिले में खाद्य सुरक्षा और जिला स्वास्थ्य विभाग ने व्यापारियों की बैठक ले तंबाकू युक्त पदार्थों के उपयोग में कमी लाने के लिए अपील की है.

व्यापारियों की बैठक
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Published : Mar 15, 2019, 3:06 PM IST

गरियाबंद: जिले में खाद्य सुरक्षा और जिला स्वास्थ्य विभाग ने व्यापारियों की बैठक ले तंबाकू युक्त पदार्थों के उपयोग में कमी लाने के लिए अपील की है. साथ ही नियमों की सीमा में रहकर ही तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी के बिक्री करने के आदेश दिए हैं. नियमों का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई के साथ जुर्माना लगाया जा सकता है.

वीडियो


विभाग ने बताया कि किसी भी दुकान की ओर से ग्राहकों को बीड़ी, सिगरेट जलाने के लिए माचिस या लाइटर उपलब्ध कराने पर सिगरेट के बचे हुए टुकड़ों की गिनती के आधार पर 200 रुपए प्रति के हिसाब से जुर्माना किया जा सकता है. जिला चिकित्सा अधिकारी एसके बंजारे ने बताया कि नाबालिग बच्चों को बीड़ी सिगरेट तो क्या गुड़ाखू का डिब्बा भी देना गलत है. इस पर भी जुर्माना किया जा सकता है.


स्कूल कालेजों के 100 मीटर की परिधि में आने वाली दुकानों में तंबाकू युक्त कोई भी पदार्थ नहीं बेचा जा सकता है. तंबाकू युक्त सामान के व्यापारी अपनी दुकान को अपने नाबालिक बच्चों को सौंप कर कुछ देर के लिए भी छोड़ कर नहीं जा सकते. खाद्य सुरक्षा के जिला अधिकारी तरुण बिरला ने बताया कि दुकान पर बड़े साइज में तंबाकू से होने वाले नुकसान की चेतावनी युक्त तस्वीरें लगी होनी चाहिए.


तंबाकू, बिड़ी, सिगरेट को लोगों की सामान्य नजर से दूर रखना है अगर कोई मांगे तभी देना है. इन चिजों को सामने काउंटर पर सजाने से लोगों को देख कर भी इसकी इच्छा बढ़ती है जिससे लोगों में नशे की आदत बढ़ती है. इस अवसर पर चेंबर ऑफ कॉमर्स के जिला अध्यक्ष प्रकाश अरोरा ने सभी व्यापारियों की ओर से अधिकारियों को भरोसा दिलाया कि तंबाकू के खिलाफ प्रशासन की इस मुहिम में व्यापारी उनका पूरा साथ देंगे.

गरियाबंद: जिले में खाद्य सुरक्षा और जिला स्वास्थ्य विभाग ने व्यापारियों की बैठक ले तंबाकू युक्त पदार्थों के उपयोग में कमी लाने के लिए अपील की है. साथ ही नियमों की सीमा में रहकर ही तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी के बिक्री करने के आदेश दिए हैं. नियमों का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई के साथ जुर्माना लगाया जा सकता है.

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विभाग ने बताया कि किसी भी दुकान की ओर से ग्राहकों को बीड़ी, सिगरेट जलाने के लिए माचिस या लाइटर उपलब्ध कराने पर सिगरेट के बचे हुए टुकड़ों की गिनती के आधार पर 200 रुपए प्रति के हिसाब से जुर्माना किया जा सकता है. जिला चिकित्सा अधिकारी एसके बंजारे ने बताया कि नाबालिग बच्चों को बीड़ी सिगरेट तो क्या गुड़ाखू का डिब्बा भी देना गलत है. इस पर भी जुर्माना किया जा सकता है.


स्कूल कालेजों के 100 मीटर की परिधि में आने वाली दुकानों में तंबाकू युक्त कोई भी पदार्थ नहीं बेचा जा सकता है. तंबाकू युक्त सामान के व्यापारी अपनी दुकान को अपने नाबालिक बच्चों को सौंप कर कुछ देर के लिए भी छोड़ कर नहीं जा सकते. खाद्य सुरक्षा के जिला अधिकारी तरुण बिरला ने बताया कि दुकान पर बड़े साइज में तंबाकू से होने वाले नुकसान की चेतावनी युक्त तस्वीरें लगी होनी चाहिए.


तंबाकू, बिड़ी, सिगरेट को लोगों की सामान्य नजर से दूर रखना है अगर कोई मांगे तभी देना है. इन चिजों को सामने काउंटर पर सजाने से लोगों को देख कर भी इसकी इच्छा बढ़ती है जिससे लोगों में नशे की आदत बढ़ती है. इस अवसर पर चेंबर ऑफ कॉमर्स के जिला अध्यक्ष प्रकाश अरोरा ने सभी व्यापारियों की ओर से अधिकारियों को भरोसा दिलाया कि तंबाकू के खिलाफ प्रशासन की इस मुहिम में व्यापारी उनका पूरा साथ देंगे.

Intro:बीड़ी सिगरेट जलाने अगर पान दुकान वालों ने माचिस या लाइटर उपलब्ध कराया तो उन पर उनकी दुकान के आसपास से मिले बीड़ी यह सिगरेट के बचे हुए टुकड़ों की गिनती कर ₹200 प्रति के हिसाब से जुर्माना किया जा सकता है अगर सभी नियमों का पालन किया जाए तो उक्त बातें गरियाबंद जिले के जिला चिकित्सा अधिकारी एसके बंजारे ने व्यापारियों हो तंबाकू युक्त पदार्थों की बिक्री में सावधानी तथा तंबाकू के दुष्प्रभाव बताने आयोजित किए गए कार्यक्रम में कहीं उन्होंने यह भी बताया कि नाबालिक बच्चों को बीड़ी सिगरेट तो क्या गुड़ाखू का डिब्बा भी देना गलत है इस पर भी जुर्माना किया जा सकता है स्कूल कालेजों के 100 मीटर की परिधि में आने वाली दुकानों में तंबाकू युक्त कोई भी पदार्थ नहीं बेचा जा सकता अगर आप की दुकान में तंबाकू युक्त सामान नियमानुसार बेचा भी जाता है तो आप अपने दुकान को अपने नाबालिक बच्चों को सौंप कर कुछ देर के लिए भी छोड़ कर नहीं जा सकते क्योंकि ग्राहक के मांगने पर नाबालिग बच्चा अगर उसे बीड़ी सिगरेट निकाल कर देता है तो वह भी नाबालिक से गलत चीज भेजो आने की श्रेणी में आता है और इस पर भी कड़ा जुर्माना है


Body:।गरियाबंद में आज व्यापारियों की एक बैठक रखवा कर खाद्य सुरक्षा विभाग तथा जिला स्वास्थ्य विभाग ने तंबाकू युक्त पदार्थों के उपयोग में कमी लाने के लिए व्यापारियों को जहां अपील की वही नियमों की सीमा में रहकर ही तंबाकू वाले पदार्थ जैसे सिगरेट बीड़ी के विक्रय को कहा सीएमओ एसके बंजारे के साथ मौजूद खाद्य सुरक्षा के जिला अधिकारी तरुण बिरला ने बताया कि दुकान पर बड़े साइज में तंबाकू से होने वाले नुकसान की चेतावनी युक्त तस्वीरें लगी होनी चाहिए पान दुकानों में भी बीड़ी सिगरेट तंबाकू आदि सामने प्रचार की तरह नहीं रखना है लोगों की सामान्य नजर से दूर रखना है अगर कोई मांगे तभी देना है सामने काउंटर पर सजाने से लोगों को देख कर भी इसकी इच्छा बढ़ती है जिसके चलते लोगों में नशा की आदत बढ़ती है इस अवसर पर चेंबर ऑफ कॉमर्स के जिला अध्यक्ष प्रकाश अरोरा ने सभी व्यापारियों की ओर से जिला स्वास्थ्य अधिकारी तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को भरोसा दिलाया कि तंबाकू के खिलाफ प्रशासन की इस मुहिम में व्यापारी पूरा साथ देंगे नियमों का पूरा ध्यान रखा जाएगा और लोगों से इसका उपयोग कम करने की अपील भी व्यापारी अपनी ओर से करेंगे


Conclusion:बाइट--एसके बंजारे जिला चिकित्सा अधिकारी गरियाबंद बाइ-- प्रकाश रोहरा जिला अध्यक्ष चेंबर ऑफ कॉमर्स
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