गरियाबंद: जिले में खाद्य सुरक्षा और जिला स्वास्थ्य विभाग ने व्यापारियों की बैठक ले तंबाकू युक्त पदार्थों के उपयोग में कमी लाने के लिए अपील की है. साथ ही नियमों की सीमा में रहकर ही तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी के बिक्री करने के आदेश दिए हैं. नियमों का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई के साथ जुर्माना लगाया जा सकता है.
विभाग ने बताया कि किसी भी दुकान की ओर से ग्राहकों को बीड़ी, सिगरेट जलाने के लिए माचिस या लाइटर उपलब्ध कराने पर सिगरेट के बचे हुए टुकड़ों की गिनती के आधार पर 200 रुपए प्रति के हिसाब से जुर्माना किया जा सकता है. जिला चिकित्सा अधिकारी एसके बंजारे ने बताया कि नाबालिग बच्चों को बीड़ी सिगरेट तो क्या गुड़ाखू का डिब्बा भी देना गलत है. इस पर भी जुर्माना किया जा सकता है.
स्कूल कालेजों के 100 मीटर की परिधि में आने वाली दुकानों में तंबाकू युक्त कोई भी पदार्थ नहीं बेचा जा सकता है. तंबाकू युक्त सामान के व्यापारी अपनी दुकान को अपने नाबालिक बच्चों को सौंप कर कुछ देर के लिए भी छोड़ कर नहीं जा सकते. खाद्य सुरक्षा के जिला अधिकारी तरुण बिरला ने बताया कि दुकान पर बड़े साइज में तंबाकू से होने वाले नुकसान की चेतावनी युक्त तस्वीरें लगी होनी चाहिए.
तंबाकू, बिड़ी, सिगरेट को लोगों की सामान्य नजर से दूर रखना है अगर कोई मांगे तभी देना है. इन चिजों को सामने काउंटर पर सजाने से लोगों को देख कर भी इसकी इच्छा बढ़ती है जिससे लोगों में नशे की आदत बढ़ती है. इस अवसर पर चेंबर ऑफ कॉमर्स के जिला अध्यक्ष प्रकाश अरोरा ने सभी व्यापारियों की ओर से अधिकारियों को भरोसा दिलाया कि तंबाकू के खिलाफ प्रशासन की इस मुहिम में व्यापारी उनका पूरा साथ देंगे.