दुर्ग/भिलाई : भाजपा पार्षद और जिला प्रशासन के बीच भिलाई नगर निगम के परिसीमन को लेकर हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका रद्द होने के बाद अब निगम चुनाव से पहले आरक्षण की तिथि जारी कर दी गई है. 2 मार्च को वार्डों का आरक्षण होना है. जिला प्रशासन ने इसके निर्देश दे दिए हैं.
दरअसल भिलाई निगम के 70 वार्डों के परिसीमन को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. जिसमें भाजपा पार्षदों द्वारा वार्डों के सीमाओं, वास्तविक जनगणना और भौगोलिक स्थिति को अनदेखा किए जाने का आरोप प्रशासन पर लगाया था. रिसाली निगम बनने के बाद 5 लाख की आबादी वाले भिलाई निगम में 13 नए वार्ड परिसीमन के साथ बनाए गए हैं. इस खींचतान के बीच अब आरक्षण से निगम चुनाव की तस्वीर साफ हो सकेगी.
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लॉटरी से होगी आरक्षण की प्रक्रिया
आरक्षण की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ नगर पालिका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए वार्डों का आरक्षण नियम 1994 के तहत किया जाएगा. इसके लिए डिप्टी कलेक्टर अरुण वर्मा को सहायक विहित अधिकारी नियुक्त किया गया है. आरक्षण की प्रक्रिया लॉटरी से होगी. इससे पहले महापौर पद का आरक्षण हो चुका है. जो अनारक्षित मुक्त है यानि कोई भी वर्ग का महिला या पुरुष उम्मीदवार हो सकते हैं. अब वार्डों का आरक्षण होगा. निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने बताया कि 2 मार्च को कॉलेक्ट्रेट सभागार में वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. सुबह 11 बजे से लॉटरी के माध्यम से सभी 70 वार्डों का आरक्षण किया जाएगा. इसके लिए जनप्रतिनिधियों को भी आंमत्रित किया गया है.
70 में 23 अनारक्षित मुक्त
भिलाई नगर निगम में कुल 70 वार्ड हैं. इसमें 9 अनुसूचित जाति (3 महिलाओं के लिए), 3 अनुसूचित जाति (एक महिला), 18 अन्य पिछड़ा वर्ग (6 महिला) बचे 40 वार्डों में से 13 अनारक्षित महिलाओं के लिए और 27 अनारक्षित मुक्त होंगे. नगर निगम का चुनाव जून में संभावित है. इसके लिए मतदाता सूची तैयार करने सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन एंट्री का काम तेजी से चल रहा है.