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फैमिली कोर्ट को शिफ्ट करने के मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई - छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट़

फैमिली कोर्ट को जिला न्यायालय से 3 किलोमीटर दूर शिफ्ट करने के मामले को लेकर शुक्रवार हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है. मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी.

chhattisgarh high court
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Published : Jan 17, 2020, 3:58 PM IST

Updated : Jan 17, 2020, 9:02 PM IST

बिलासपुर: दुर्ग फैमिली कोर्ट को जिला न्यायालय से 3 किलोमीटर दूर शिफ्ट करने के मामले को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता से कहा कि जिला न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए ताकि न्यायिक कामकाज में बाधा न हो. मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी. चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन और पीपी साहू की डिविजन बेंच ने मामले में सुनवाई की.

बता दें कि इस मामले में डिस्ट्रिक्ट जज ने चीफ जस्टिस को रिपोर्ट दी थी, जिसे शुक्रवार संज्ञान में लिया गया. मामले में डिविजन बेंच ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि कार्य में बाधा उत्पन्न करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी. इस मामले में डीजी, आईजी, एसपी दुर्ग और अन्य लोगों को कोर्ट ने पक्षकार बनाया है.

बिलासपुर: दुर्ग फैमिली कोर्ट को जिला न्यायालय से 3 किलोमीटर दूर शिफ्ट करने के मामले को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता से कहा कि जिला न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए ताकि न्यायिक कामकाज में बाधा न हो. मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी. चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन और पीपी साहू की डिविजन बेंच ने मामले में सुनवाई की.

बता दें कि इस मामले में डिस्ट्रिक्ट जज ने चीफ जस्टिस को रिपोर्ट दी थी, जिसे शुक्रवार संज्ञान में लिया गया. मामले में डिविजन बेंच ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि कार्य में बाधा उत्पन्न करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी. इस मामले में डीजी, आईजी, एसपी दुर्ग और अन्य लोगों को कोर्ट ने पक्षकार बनाया है.

Intro:दुर्ग में कुटुंब न्यायालय को जिला न्यायालय से 3 किलोमीटर दूर शिफ्ट करने के मामले पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले को लेकर दूर के वकीलों ने किया था विरोध। मामले को लेकर डिस्ट्रिक्ट जज ने चीफ जस्टिस को दी थी रिपोर्ट। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने मामले को आज संज्ञान में लिया। Body:मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता से कहा की जिला न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। ताकि न्यायिक कामकाज में बाधा उत्पन्न ना हो। Conclusion:साथ ही मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए डिवीजन बेंच ने कहा है कि कार्य में बाधा उत्पन्न करने वालों पर कार्यवाही भी की जाए। डी जी, आई जी, एस पी दुर्ग व अन्य को मामले में कोर्ट ने पक्षकार बनाया है । मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को तय हुई है। चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन व पीपी साहू की डिवीजन बेंच ने की मामले पर सुनवाई।
Last Updated : Jan 17, 2020, 9:02 PM IST
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