भिलाई: कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच आज से दुर्ग जिला 9 दिनों के लिए लॉक हो गया है. दुर्ग जिले की सभी सीमाएं सील कर दी गई है. सिर्फ सरकारी कर्मचारी-अधिकारी जिनकी ड्यूटी लगी है, उन्हें आने-जाने की अनुमति है. इसके अलावा इरमजेंसी सर्विस के लिए आने वाले लोगों को प्रशासन अनुमति दे रहा है. लॉकडाउन का पालन कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन चप्पे-चप्पे पर तैनात है. सुबह 11 बजे तक दुर्ग, भिलाई, रिसाली, चरोदा, पाटन, अहिवारा व कुम्हारी तक सड़कें सुनी रही. लोग अपने-अपने घरों में है. सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है.
मॉर्निंग वॉक करना भी बैन
दुर्ग जिला प्रशासन ने इस बार सबसे सख्त लॉकडाउन के आदेश दिए है. रोजाना सुबह दुर्ग-भिलाई की सड़कों पर मॉर्निंग वॉक करने वाले दिखाई देते थे, लेकिन लॉकडाउन की पहली सुबह कोई घरों से बाहर नहीं निकले. सड़कें वीरान रहीं. क्योंकि इस बार के लॉकडाउन में मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करना भी बैन है. इसके साथ ही साइक्लिंग और जिमिंग को भी पूरी तरह बैन कर दिया गया है. इतना ही नहीं अगर कोई सुबह टहलते हुए मिले तो पेट्रोलिंग करने वाली पुलिस कार्रवाई करेगी.
सुबह-सुबह पुलिस का फ्लैग मार्च
दुर्ग-भिलाई में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए दुर्ग पुलिस ने सुबह-सुबह फ्लैग मार्च निकाला. इस दौरान माइक में अनाउंसमेन्ट कर लोगों को घर में रहने की अपील की गई है. लोगों को समझाइस दी गई की बेवजह घर से न निकलें. यदि कोई लॉकडाउन का उल्लंघन करते पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस दौरान ADM ऋचा प्रकाश चौधरी, एडिशनल SP संजय ध्रुव समेत तमाम पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे.
लॉकडाउन के दिशा निर्देश
- सिर्फ NH के चल रहे निर्माण कार्य और अमृत मिशन के काम चलेंगे, बाकी सभी निर्माण कार्य बंद रहेंगे.
- सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूर्णतः बंद रहेंगे
- मेडिकल, पेट्रोल पंप, चश्मा दुकान विक्रेता जिनको लाकडाउन में छूट मिली है, उनकी शत-प्रतिशत टेस्टिंग की जाएगी.
- दूसरे राज्यों और दूसरे जिलों से सार्वजनिक परिवहन को दुर्ग में प्रवेश की अनुमति नहीं.
- लंबी दूरी की सार्वजनिक परिवहन सेवा आनलाइन बुकिंग के आधार पर संचालित होगी. प्रस्थान के केवल पाँच मिनट पहले सिर्फ दुर्ग के बस स्टैंड पर मिलेगी.
- दूसरे राज्यों और दूसरे जिलों से आने वाले यात्रियों का ब्योरा बस संचालक को CMHO को देना होगा.
- अन्य क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों का कोरोना टेस्ट अनिवार्य होगा. सबके टेस्ट की जवाबदेही बस संचालक की होगी.
- हर दिन शाम को SDM-SDOP फ्लैगमार्च करेंगे.
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय अमले का दल बनाकर लॉकडाउन का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा.
- विवाह और अंत्येष्टि में 50 के भीतर लोगों को ही अनुमति मिल सकेगी.
- सभी परीक्षाओं को अनुमति, परीक्षार्थी के साथ अभिभावक भी जा सकेंगे.
- ट्रेन से अथवा फ्लाइट से परिवहन के लिए जाने वाले लोगों को टिकट दिखाने पर अनुमति दी जाएगी.
- मोबाइल रिचार्ज दुकानें बंद रहेंगी.
- घर जाकर दूध बांटने वाले विक्रेता सुबह 6 से 7 बजे और शाम 6 से 7 बजे जा सकेंगे.
- औद्योगिक संस्थानों को प्रतिबंध से छूट रहेगी.
- बैंक और पोस्ट ऑफिस सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुले रहेंगे.
- चार पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम तीन और दो पहिया वाहनों में केवल दो व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति.
- वैक्सीनेशन और टेस्टिंग के लिए केंद्र तक जाने की अनुमति होगी.
- सारी छूटें कंटेटमेंट क्षेत्र में लागू नहीं.
- आदेश के उल्लंघन होने पर धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी.
कोरोना महाविस्फोट: 7302 नये मरीज, 38 लोगों की मौत
छत्तीसगढ़ में कोरोना ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. सोमवार को 7302 नए कोरोना मरीजों की पहचान की गई है. वहीं 38 लोगों की मौत भी हुई है. अकेले राजधानी रायपुर में ही 1702 नए कोरोना मरीज मिले हैं. दुर्ग में 1169 और राजनांदगांव में 893 नए एक्टिव केस मिले हैं.