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दुर्ग में शनिवार को लगेगा साल का आखिरी लोक अदालत, 10 हजार से अधिक मामलों का होगा निपटारा - राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

Durg District Court:दुर्ग में शनिवार को साल का आखिरी लोक अदालत लगेगा. इसमें 10 हजार से अधिक मामलों का निपटारा किया जाना है. इसमें हर तरह के मामलों पर सुनवाई होगी.year 2023 last Lok Adalat on Saturday in Durg

last Lok Adalat on Saturday
साल का आखिरी लोक अदालत
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Dec 15, 2023, 10:13 PM IST

दुर्ग में शनिवार को लगेगा साल का आखिरी लोक अदालत

दुर्ग: दुर्ग जिला में साल 2023 का आखिरी लोक अदालत शनिवार को लगने वाला है. इसमें 10000 से अधिक मामलों का निपटारा किया जाएगा. इसमें हर तरह के मामलों में सुनवाई होनी है. इसके बाद लोगों की समस्याओं का निपटारा किया जाएगा. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देश अनुसार वर्ष-2023 की चौथी और अंतिम नेशनल लोक अदालत 16 दिसंबर को लगेगी. ये जिला और सत्र न्यायालय दुर्ग के अन्तर्गत सभी न्यायालयों में आयोजित होने वाली है.

10 हजार से अधिक मामलों में होगी सुनवाई: वहीं, दुर्ग में आयोजित नेशनल लोक अदालत, जिला न्यायालय दुर्ग, परिवार न्यायालय दुर्ग, श्रम न्यायालय दुर्ग, स्थायी लोक अदालत दुर्ग तथा किशोर न्याय बोर्ड और तहसील न्यायालय भिलाई-3, पाटन और धमधा में आयोजित की जाएगी. इसमें आपसी राजी नामा योग्य अधिक आपराधिक मामले, सिविल मामले, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित मामले, परिवार न्यायालय में पारिवारिक विवाद के प्रकरण पर सुनवाई होगी. इसके साथ ही श्रम न्यायालय के प्रकरण, स्थायी लोक अदालत में जनोपयोगी सेवाएं से संबंधित प्रकरण व राजस्व से संबंधी लगभग 10,077 मामले सहित बैंक वित्तीय संस्था विद्युत, दूरसंचार एवं नगर निगम के बकाया राशि संबंधित मामलों में सुनवाई होगी.इन सभी विभाग की ओर से न्यायालय में प्रकरण पेश किए जाने के पहले प्री-लिटिकेशन प्रकरण के कुल 4933 से अधिक मामले सुनवाई के लिए रखे जायेंगे.

इस साल का आखिरी लोक अदालत कल होना है. उसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है. इस लोक अदालत में लगभग 10077 मामले को रखा गया है. उन सभी पर कल सुनवाई की जाएगी. -आशीष डहरिया, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

लोक अदालत का उद्देश्य: दरअसल, लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य है कि आपस में राजीनामा का एक मौका लोगों को दिया जाए. प्रकरण को जल्द खत्म किया जा सके. इसके बहुत सारे फायदे हैं. इसमें मामला जल्दी खत्म होता है. कई मामलों में समझौता किया जाता है. समझौता से खत्म प्रकरण में आपस में प्यार मोहब्बत बना रहता है. इसी उद्देश्य सेजल्द से जल्द प्रकरणों को खत्म किया जाता है.

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दुर्ग: दुर्ग जिला में साल 2023 का आखिरी लोक अदालत शनिवार को लगने वाला है. इसमें 10000 से अधिक मामलों का निपटारा किया जाएगा. इसमें हर तरह के मामलों में सुनवाई होनी है. इसके बाद लोगों की समस्याओं का निपटारा किया जाएगा. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देश अनुसार वर्ष-2023 की चौथी और अंतिम नेशनल लोक अदालत 16 दिसंबर को लगेगी. ये जिला और सत्र न्यायालय दुर्ग के अन्तर्गत सभी न्यायालयों में आयोजित होने वाली है.

10 हजार से अधिक मामलों में होगी सुनवाई: वहीं, दुर्ग में आयोजित नेशनल लोक अदालत, जिला न्यायालय दुर्ग, परिवार न्यायालय दुर्ग, श्रम न्यायालय दुर्ग, स्थायी लोक अदालत दुर्ग तथा किशोर न्याय बोर्ड और तहसील न्यायालय भिलाई-3, पाटन और धमधा में आयोजित की जाएगी. इसमें आपसी राजी नामा योग्य अधिक आपराधिक मामले, सिविल मामले, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित मामले, परिवार न्यायालय में पारिवारिक विवाद के प्रकरण पर सुनवाई होगी. इसके साथ ही श्रम न्यायालय के प्रकरण, स्थायी लोक अदालत में जनोपयोगी सेवाएं से संबंधित प्रकरण व राजस्व से संबंधी लगभग 10,077 मामले सहित बैंक वित्तीय संस्था विद्युत, दूरसंचार एवं नगर निगम के बकाया राशि संबंधित मामलों में सुनवाई होगी.इन सभी विभाग की ओर से न्यायालय में प्रकरण पेश किए जाने के पहले प्री-लिटिकेशन प्रकरण के कुल 4933 से अधिक मामले सुनवाई के लिए रखे जायेंगे.

इस साल का आखिरी लोक अदालत कल होना है. उसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है. इस लोक अदालत में लगभग 10077 मामले को रखा गया है. उन सभी पर कल सुनवाई की जाएगी. -आशीष डहरिया, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

लोक अदालत का उद्देश्य: दरअसल, लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य है कि आपस में राजीनामा का एक मौका लोगों को दिया जाए. प्रकरण को जल्द खत्म किया जा सके. इसके बहुत सारे फायदे हैं. इसमें मामला जल्दी खत्म होता है. कई मामलों में समझौता किया जाता है. समझौता से खत्म प्रकरण में आपस में प्यार मोहब्बत बना रहता है. इसी उद्देश्य सेजल्द से जल्द प्रकरणों को खत्म किया जाता है.

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